कोरबा. पत्नी की सिलबट्टे से हत्या करने के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा. यह मामला तीन साल पहले 3 फरवरी 2020 के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 हजार रूपये का भी जुर्माना लगाया है. यह मामला बाल्को थाना अंतर्गत लालघाट में वासुदेव ने अपनी पत्नी शांतिबाई को शराब के नशे में घर में आकर आपसी विवाद के चलते अपने पत्नी के सिने पर सिलबट्टे से वार कर दिया था, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल मे ले जाया गया लेकिन उपचार के दौरान पत्नी की मृत्यु हो गई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट व डाक्टर की रिपोर्ट में पसली की हड्डी पाए जाने पर पुलिस को संदेह हुआ. पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की. इस दौरान. पुलिस ने वासुदेव को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो वह पहले टालमटोल की नीति अपनाता रहा. फिर आरोपी पति से पूछताछ में पत्नी के साथ विवाद की बात सामने आई. उसने पुलिस को बताया कि घटना के दिन परिचित के घर से शराब पीकर लौटा था, इसके बाद दोनों के मध्य विवाद हुआ. तब पत्नी ने धक्का देकर मुझे गिरा दिया. इससे मुझे चोट लगी. तब गुस्से में आकर सिलबट्टा से पत्नी पर हमला कर दिया. पुलिस ने धारा 302 के तहत आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था.
मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी कौशल प्रसाद श्रीवास ने पैरवी की. सुनवाई के बाद आरोपी वासुदेव को न्यायाधीश संघपुष्पा भलपहरी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
