नंदई डबल मर्डर केस में बड़ा फैसला, 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
राजनांदगांव- जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने इस मामले में 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
घटना का संक्षिप्त विवरण
जानकारी के अनुसार, यह हृदयविदारक घटना 31 अगस्त 2022 की सुबह हुई थी. बसंतपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि नंदई क्षेत्र में नरेंद्र देवांगन के घर के सामने मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है. प्रार्थी विशाल सारथी की रिपोर्ट के अनुसार, उसके बड़े भाई विकास उर्फ कान्हा को प्रशांत पवार, राहुल पवार, मोहन यादव, छगन उर्फ बिल्लू साहू, सोहेल खान और अन्य लड़कों ने चाकू, तलवार और डंडों से घेरकर जानलेवा हमला किया था. इस हमले के दौरान बीच-बचाव करने आए जितेन्द्र साहू को भी आरोपियों ने कान्हा का साथी समझकर चाकू मार दिया, जिससे उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई.
पुलिस जांच और साक्ष्य
पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर धारा 147, 148, 149, 302, 120-बी (IPC) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत मामला दर्ज किया था. विवेचना के दौरान पुलिस ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए.संतोष साहू के घर में लगे डीव्हीआर (DVR) से घटना का वीडियो फुटेज बरामद किया गया. आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू, तलवार और डंडे जब्त किए गए. घटना स्थल से मिली खून से सनी मिट्टी और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) से कराया गया. घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार करने के साथ ही चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए गए.
न्यायालय का फैसला
मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया था. सत्र न्यायालय में लंबी सुनवाई और तमाम साक्ष्यों व गवाहों के परीक्षण के बाद, अदालत ने सभी 11 आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
