आरोपी राहुल मेश्राम पिता स्व. गोरखनाथ मेश्राम उम्र 52 साल निवासी कोढीखाना थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव से 32 पौवा देशी प्लेन मदिरा मात्रा 5.760 बल्क लीटर कीमती 2560 रूपये जप्त.

आरोपी अशोक यादव पिता जुड़ावन यादव उम्र 61 साल साकिन महामाया चौक थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव से 17 पौवा देशी प्लेन मदिरा मात्रा 3.060 बल्क लीटर कीमती 1360 रूपये एवं ब्रिकी रकम 200 रूपये कुल 1560 रूपये जप्त.
राहुल गौतम-राजनांदगांव- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में होली के पावन पर्व को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिये शहर में अवैध शराब, जुआ, सट्टा पर कार्यवाही करने निर्देश पर थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक सी.आर. चन्द्रा के नेतृत्व में लगातार गश्त व पेट्रोलिंग करवाई जा रही है. पेट्रोलिंग के दौरान अवैध शराब बिक्री करने की मुखबीर सूचना पर दिनांक 03.03.2023 को बसंतपुर पुलिस द्वारा क्षेंत्र में कोढ़ीखाना बसंतपुर के पास अवैध शराब बिक्री करने हेतु एक व्यक्ति शराब रखा हुआ था जिसे घेराबंदी कर पकडे़ उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम आरोपी राहुल मेश्राम पिता स्व. गोरखनाथ मेश्राम उम्र 52 साल निवासी कोढीखाना थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव का रहने वाला बताया, जिसके कब्जे से 32 पौवा देशी प्लेन मदिरा मात्रा 5.760 बल्क लीटर कीमती 2560 रूपये जप्त किया गया. पुलिस द्वारा शराब बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेंज मांगा गया जो किसी प्रकार के वैध दस्तावेंज नहीं होना बताया. आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से अपराध क्रमांक 114/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया.
इसी प्रकार चौखड़िया पारा के पास अवैध शराब बिक्री करने हेतु एक व्यक्ति शराब रखा हुआ था जिसे घेराबंदी कर पकडे़ उसका नाम पता पूछने पर अशोक यादव पिता जुड़ावन यादव उम्र 61 साल साकिन महामाया चौक थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव का रहने वाला बताया जिसके कब्जे से 17 पौवा देशी प्लेन मदिरा मात्रा 3.060 बल्क लीटर कीमती 1360 रूपये एवं शराब बिक्री रकम 200 रूपये कुल 1560 रूपये जप्त किया गया. पुलिस द्वारा शराब बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेंज मांगा गया जो किसी प्रकार के वैध दस्तावेंज नहीं होना बताया जिसे आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 115/2023 धारा 34(1) आबकारी एक्ट कायम किया गया एवं पृथक से आरोपी के विरूध्द धारा 151 जा.फौ. में गिरप्तार कर धारा 107,116(3) जा.फौ. के तहत प्रतिबंधित करने माननीय कार्यपालिक दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया गया है लगातार इसी प्रकार क्षेंत्र में कानून व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये असमाजिक तत्वों के विरूध्द कार्यवाही की जा रही है. उक्त कार्यवाही में निरीक्षक सी.आर. चन्द्रा, प्र.आर. हेमू सूर्यवशी, म.प्र.आर. मेनका साहू, आरक्षक देवेन्द्र पाल एवं कमल यादव की भूमिका सराहनीय रही.
