राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने वाले कर्मचारियों पर गिरेगी गाज
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य के सभी सरकारी सेवकों के लिए आचरण नियमों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना होगा. सभी शासकीय सेवकों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में सभी विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं.
नवा रायपुर मंत्रालय द्वारा जारी इस आदेश में सरकारी कर्मचारियों पर निम्नलिखित पाबंदियां लगाई गई हैं.
- किसी भी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं होना.
- किसी भी राजनीतिक गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेना.
- सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य सरकारी या गैर-सरकारी संस्था, समिति या निकाय में कोई पद धारण न करना.
- ऐसे किसी भी पद या दायित्व को स्वीकार न करना, जिससे सरकारी कार्यों की निष्पक्षता प्रभावित होती हो.
शासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी सरकारी सेवक द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

