नाबालिग बालिका को भगा ले जाने वाले युवक गिरफ्तार, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में भेजा जेल

रायगढ़- जूटमिल थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी ने 11 नवंबर 2025 को थाना जूटमिल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है. रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 400/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की. जांच के दौरान प्रार्थिया एवं परिजनों ने संदेह व्यक्त किया कि कायाघाट निवासी रितेश चौहान बालिका को बहला-फुसला कर ले गया है. इस पर थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक प्रशांत राव ने संदेही पर मुखबिर लगाकर लगातार निगरानी रखवाई. 18 नवंबर 2025 को पुलिस टीम ने लैलूंगा में घेराबंदी कर संदेही रितेश चौहान को पकड़ा, जिसके साथ गुम बालिका भी मिली. दोनों को थाना लाकर आवश्यक कथन एवं मेडिकल कराया गया. मामले में आरोपी के साक्ष्य अनुरूप धारा 87, 65 (1) बीएनएस एवं धारा 06 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी है. आरोपी रितेश चौहान पिता कन्हैया लाल चौहान उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम कैशला थाना लैलूंगा, ह.मु. कायाघाट मुक्तिधाम के पास, को गिरफ्तार कर विधि अनुसार रिमांड पर भेज दिया गया है.
