भेजे गए जेल, पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है

राजनांदगांव- जिले के लालबाग थाना क्षेत्र में पांच माह पूर्व मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहे तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी और उसके साथियों को जबरन कार में बैठाकर बंधक बनाया, मारपीट की और नकद 4000 रुपए तथा ऑनलाइन 20,000 रुपए की लूट की थी. घटना को अंजाम देने वाले कुल पांच आरोपियों में से दो आरोपी को पूर्व में 23 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया था. घटना में प्रयुक्त एक वाहन स्वीप्ट डिजायर क्र.सीजी 07 एयु 3018 एवम 01 मोबाइल को जब्त किया गया.
प्रार्थी ने 11 अप्रैल को थाना लालबाग रिपोर्ट दर्ज कराया कि वे अपने 03 साथियों के साथ अपने ग्राम बरगाही जा रहा था. पुराना ढाबा के बालक संप्रेक्षण गृह के पास पीछे से नीला रंग के कार से पुरुषोत्तम साहू ऊर्फ जादू, नितिन साहू राहुल सिंग, आदित्य एवं दादा आये और प्रार्थी के आगे बीच रास्ते में कार को अड़ा दिया और रास्ता को रोककर गाडी से नीचे उतार कर मारपीट कर गाली गलौच कर रहे थे और सभी को कार में जबरदस्ती डालकर एबीस फैक्ट्री के आगे एक मकान में ले गये जहां वे सभी लोगो को कमरे अंदर रखकर रातभर सभी से मारपीट और गाली गलौच किया एवं प्रार्थी के पास रखे नगदी 4000 रूपये को लूट लिये और पैसा की मांग करने लगे.
सुबह करीबन 07ः30 बजे प्रार्थी व उसके अन्य साथी मौका देखकर अपना मोबाईल व गाड़ी का चाबी लेकर वहां से भागे और दरवाजा को बाहर से बंद कर दिया. प्रार्थी को जान का खतरा था इसलिये सभी लोग प्रार्थी के बडी मां के यहां भाठापारा चले गये. दिनांक 11/04/25 के दोपहर 02ः00 बजे आरोपी पुरूषोत्तम और नितिन साहू प्रार्थी के घर पहुंचकर प्रार्थी तरुण की माँ को डरा धमका कर जबरदस्ती ऑन लाइन 20,000 रूपये अपने खाता में ट्रांजक्शन कर लूट कर भाग गया. प्रार्थी की शिकासत पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया.
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्ग दर्शन एवं थाना प्रभारी राजेश कुमार साहू के नेतृत्व में दिनांक 23.07.2025 को मुखबीर सुचना व कॉल डिटेल के माध्यम से आरोपीगण नितिन साहू एवं राहुल राजपूत को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था . प्रकरण के अन्य 03 धटना दिनांक से फरार आरोपीगणों की पतासाजी किया जा रहा मुखबीर लगाया गया था जो दशहरा में आने की सूचना पर पता तलाश करने पर दिनांक 06.10.25 को पता चलने पर उन्हे अभिरक्षा में लेकर पृथक-पृथक मेमोरेण्डम कथन गवाहो के समक्ष लिया गया जो घटना दिनांक को अपराध घटित करना स्वीकार किया. मेमोरेंडम कथन के आधार पर आरोपी आदित्य पालेवाल उर्फ आदि पिता रामकुमार पालेवाल उम्र 25 साल साकिन गौररनगर वार्ड न.13 ओपी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगाॅव को घटना में प्रयुक्त सैमसग कंपनी का मोबाईल तथा आरोपी पुरूषोत्तम उर्फ जादु देवागन पिता सोनुराम देवांगन उम्र 28 साल साकिन गौरी नगर ओपी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगाॅव के द्वारा अपनी मेमोरेण्डम कथन मेे घटना में प्रयुक्त वाहन नीले रंग का स्वीप्ट डिजायर क्र.सीजी 07 एयु 3018 को गवाहो के समक्ष विधिवत जप्त किया गया तथा आरोपीगणो के विरूध्द पर्याप्त साक्ष्य का पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेजा गया.
सम्पूर्ण कार्यवाही में निरी. राजेश कुमार साहू, सउनि शोभाराम बेरवंशी, आर. राजकुमार बंजारा, आर. कमल किशोर यादव, आर. रोशन सिन्हा आर. कमलेश सहारे की भूमिका सराहनीय रहा है.
