
जश्न में नहीं होगी कोई रोक-टोक, पालन करने होंगे कुछ खास नियम
रायपुर : शहर में न्यू ईयर पार्टी को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है. कोविड काल के बाद यह पहली बार है, जब न्यू ईयर के जश्न में कोई खास पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं. कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से चर्चा के बाद एक खास बैठक आयोजित की गई थी. एडीएम एनआर साहू ने रायपुर शहर के सभी होटल मैरिज पैलेस क्लब कैफे के मालिकों की एक बैठक लेकर नए साल की गाइड लाइन तय की है.
इस साल नए साल के जश्न में कोई रोक-टोक नहीं होगी, लेकिन कुछ खास नियमों का जरूर पालन करना होगा. जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, न्यू ईयर की पार्टी में शराब के लिए लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस की जांच करने के लिए अलग से प्रशासनिक टीम भी बनाई जाएगी जो इवेंट्स में जाकर जांच कर सकेगी. किसी भी होटल क्लब मैरिज पैलेस में इवेंट के दौरान क्षमता के अनुरूप ही लोगों को बुलाया जा सकेगा. इसी के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था भी आयोजकों को करनी होगी.
सभी आयोजकों को अपनी पार्टी में डीजे और साउंड सिस्टम का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा. आम लोगों को होने वाली दिक्कत की शिकायत मिलने पर साउंड सिस्टम जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है. कार्यक्रम के स्थान पर CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा. न्यू ईयर की पार्टी रात 12:30 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकेगी. कार्यक्रम आयोजन करने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी.