गणेश समितियों को इन सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य
दुर्ग- पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने रविवार को सभी थाना प्रभारियों की बैठक लेकर नशा औ ड्रंक एण्ड ड्राईव के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने करने निर्देशित किया गया. साथ ही नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए या मोबाईल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर कार्यवाही के साथ-साथ लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु कड़े शब्दो मे निर्देशित किया गया है. गणेश उत्सव के पर्व के दौरान शांति पूर्ण ढंग से मनाये जाने हेतु मीटिंग के दौरान सभी थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए तथा गणेश पंडाल हेतु समितियों को नियत तिथियों में ही गणेश विसर्जन करने, देर रात तक किसी भी पंडाल में लाउड स्पीकर व डी.जे. नहीं बजाये जाने के संबंध में सक्त निर्देशित किया गया है.
गणेश समितियों हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए है :-
- गणेशोत्सव में प्रतिमा की सुरक्षा हेतु वालेन्टियर नियुक्त किया जावे एवं कम से कम दो की संख्या में हर समय उपस्थित रहे.
- कार्यक्रम स्थल पर संदिग्ध व्यक्तियों व संदिग्ध सामान पर निगाह रखा जावे.
- इस बात का ध्यान रखे की बारिश होने पर पानी प्रतिमा पर न पड़े पानी से बचने के लिए उचित व्यवस्था रखे.
- रात्रि में गणेश पंडाल के पास कम से कम 2 वालेन्टियर रहना अनिवार्य है.
- कार्यक्रम स्थल मे क्लोज सर्किट टीव्ही आवश्यकतानुसार रखें.
- समिति के सदस्यों की सूचि व मोबाईल नंबर थाना में दी जावें.
- गणेश पंडाल के पास सीसीटीव्ही कैमरा लगाना आवश्यक है.
- गणेश पंडाल के आस-पास कोई भी व्यक्ति नशा कर उपस्थित नहीं होगा.
- गणेश पंडाल रोड में नहीं बनाया जायेगा एवं वाहनो को भी बेतरतीब तरीके से सड़क पर खड़ी न करें.
- गणेश पंडाल के पास फायर इग्वीस्टर एवं रेत की बाल्टी उपलब्ध रखे.
- अवैध बिजली कनेक्शन एवं बिजली के खुले हुए तारो पर अनिवार्य रूप से टेपींग लगाये.
- पंडाल व विद्युत वायर के आस-पास झुले आदि नहीं लगाये.
- गणेश पंडाल में डी.जे. संबंधित व आस-पास झुला व मेला लगाने हेतु विधिवत् अनुमति लेना अनिवार्य है साथ ही साथ यदि कोई अन्य सांस्कृतिक कार्यकम आयोजित किया जाता है तो उसके लिए भी पूर्व से अनुमति लिया जाना अनिवार्य है.
