बनायी अवैध मुरूम रोड़ एवं प्लाट की नींव को काटकर हटाया

रायपुर – जोन 8 के माधव राव सप्रे वार्ड के तहत रायपुरा में इन्द्रप्रस्थ नाले के पास लगभग 2.55 एकड़ निजी भूमि पर हो रहे अवैध प्लाटिंग पर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर पालिक निगम के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार आज नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़नदस्ता एवं नगर निगम जोन 8 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए रोक लगा दी है.
रायपुर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एवं नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव के नेतृत्व एवं जोन 8 कार्यपालन अभियंता अभिषेक गुप्ता, नगर निवेश सहायक अभियंता ईश्वर लाल टावरे , जोन 8 उपअभियंता रुचिका मिश्रा की उपस्थिति में थ्रीडी एवं श्रमिकों की सहायता से जोन 8 के माधव राव सप्रे वार्ड क्षेत्र में रायपुरा में इन्द्रप्रस्थ नाले के पास अज्ञात लोगों द्वारा लगभग 2.55 एकड़ निजी भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की गई. अवैध प्लाटिंगकर्ता द्वारा बनायी गयी अवैध मुरूम रोड को थ्रीडी से काटा गया. प्लाटिंग के लिये बनाई गई सभी प्लाटो की अवैध नींव को हटाने की कार्यवाही की गई. बनायी गयी सभी अवैध नींव को थ्रीडी से तोड़ा गया. वहां पहुंचने का मार्ग बाधित किया गया.
जोन 8 जोन कमिश्नर ने बताया कि रायपुर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एवं रायपुर नगर पालिक निगम आयुक्त के निर्देशानुसार रायपुरा में इन्द्रप्रस्थ नाले के पास 2.55 एकड निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगायी गयी है. जोन 8 नगर निवेश विभाग के माध्यम से रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के भूमि स्वामियों की जानकारी नगर निगम जोन 8 को शीघ्र उपलब्ध करवाने कहा गया है. जानकारी आते ही राज्य शासन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना में नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने नामजद एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी.
