जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिले की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिक बालिका का अपहरण कर पिता से 30 लाख रुपए की फिरौती की रकम की मांग करने वाले आरोपी, अल्ताफ खान को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार जून ने धारा 364 ए के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड साथ ही धारा 365 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.
लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय से मिली जानकारी के अनुसार, नाबालिक बालिका के पिता अजीत दास ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी नाबालिक बेटी घर से 24 सितंबर 2021 को टेलर की दुकान जाने के लिए निकली थी जिसके बाद से वह घर वापस नहीं आई. सिटी कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की वहीं 2 अक्टूबर 2021 को अजीत दास के फोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज आया की 30 लाख रुपये लेकर मध्यप्रदेश के उज्जैन आकर बेटी को ले जाए. सिटी कोतवाली पुलिस ने साइबर सेल की मदद से नाबालिग और आरोपी अल्ताफ खान को गिरफ्तार कर लिया.
जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर में विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया. जिस पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने आरोपी अल्ताफ खान को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास तथा अर्थ दण्ड से दण्डित किया.
