दुर्ग : दुर्ग जिले में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे डीजे और साउंड बजाने पर रोक लगा दी गई है. कलेक्टर ने आदेश दिया है यदि सार्वजनिक स्थलों में कोई ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी.

कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के आदेश के बाद भिलाई नगर निगम इसे लेकर एक्टिव हो गया है. निगम आयुक्त रोहित व्यास ने इस पर कार्रवाई के लिए एक टीम का गठन किया है. ये टीम निगम क्षेत्र में एक्टिव रहेगी. शिकायत मिलते ही टीम वहां पहुंचेगी. यदि टीम को मानक से अधिक तेज आवाज में साउंड या डीजे बजाते हुए कोई मिला तो उसके खिलाफ जुर्माना या जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.
आयुक्त ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए निगम ने जोनवार ऐसे स्थलों को सूचीबद्ध कर टीम द्वारा प्रतिबंधित किया है. रात 10 बजे इन स्थलों की जांच के लिए टीम गठित की गई है. नोडल अधिकारी इस कार्रवाई की जानकारी लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक मे कार्य प्रगति की रिपोर्ट देंगे. इस ऑनलाइन बैठक में अपर आयुक्त, जोन आयुक्त, सभी विभाग प्रमुख, अभियंता जोन के अधिकारीगण शामिल रहे.
