SI भर्ती मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेने की बात कही है. कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आप चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इन पदों पर नियुक्ति करें. आज पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में हुई.
राज्य सरकार ने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि फिलहाल आचार सहिता लागू होने की वजह से पदों पर नियुक्ति रुकी हुई है. मामले पर अब अगली सुनवाई नवंबर महीने के पहले सप्ताह में रखी गई है.
बता दें कि साल 2018 में पहली बार राज्य सरकार द्वारा 655 पदों पर भर्ती निकाली गई थी. लेकिन भर्ती परीक्षा नहीं ली गई. वहीं 2023 में इन पदों को बढ़ाकर 935 कर दिया गया जिन पर इसी साल परीक्षा आयोजित की गई.
गौरतलब है कि, राज्य की पुलिस विभाग में सबसे बड़ी भर्तियों में से एक एसआई पदों पर 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था. जिनमें से केवल 1500 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंच पाए. लेकिन इनकी नियुक्ति ना होने की वजह से उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
