शीतला मंदिर बैठक विवाद में उप सरपंच के भतीजे की चाकू मारकर हत्या, 5 आरोपी हिरासत में
बालोद- जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बटेरा के आश्रित ग्राम जोगीभाठ में 2 अप्रैल 2026 को शीतला मंदिर से जुड़े मुद्दों पर आयोजित एक बैठक हिंसक हो गई. बैठक में मामूली बातचीत विवाद में बदल गई और मारपीट शुरू हो गई. इसी बीच बीच‑बचाव करने आए उप सरपंच डोमेन्द्र देशमुख के भतीजे कुणाल देशमुख को चाकू से मारकर हत्या कर दी गई.
जानकारी के अनुसार, प्रार्थी डोमेन्द्र कुमार देशमुख जोगीभाट निवासी, थाना डौण्डी लोहारा ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 02.04.2026 को रात्रि करीबन 10.00 बजे के बीच ग्राम जोगीभाठ में गांव के ग्रामीण सोहन लाल साहू, बेदलाल साहू, परमेश्वर देशमुख, टोमन लाल साहू, लोकनाथ यादव एवं गांव के अन्य ग्रामीणजन के द्वारा ग्राम जोगीभाठ के शीतला मंदिर में पूर्व में ताला लगाने व गांव की अन्य समस्याओं के सामाधान करने के लिए ग्रामीण मिटिंग रखा गया था, जिसमें सभी ग्रामीण बैठक में उपस्थित थे मिटिंग में बातचीत के दौरान गांव के सोहन लाल साहू, बेदलाल साहू, परमेश्वर देशमुख, टोमन लाल साहू, लोकनाथ यादव व अन्य ग्रामीणों के द्वारा एक राय होकर प्रार्थी को तुम क्या, गांव का सियानी करते हो कहकर मां बहन की अश्लील गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का मुक्की करते हुए हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे, इसी बीच गांव का परमेश्वर देशमुख अपने पास रखे डण्डा से प्रार्थी डोमेन्द्र देशमुख उप सरपंच से मारपीट करने लगा, जिसे देखकर उसका भतीजा कुणाल देशमुख बीच बचाव करने आया तो अचानक गांव का ही सोहन लाल साहू अपने पास रखे एक धारदार चाकु से कुणाल देशमुख की हत्या करने की नियत से प्राणघातक हमला कर कई बार वार किया, जिससे उसके बांए सीना, पेट में गंभीर चोंट लगा था जिसे ईलाज हेतू प्रार्थी व नुतन देशमुख के साथ निजी वाहन में डौण्डीलोहारा के अस्पताल लाये थे जहां डाक्टर साहब द्वारा चेक करने पर मृत घोषित किये.
प्रकरण में आोपियों के थाना डौण्डीलोहारा में अपराध क्रमांक 57/2026 धारा- 296, 115 (2), 351(3), 191 (2), 191 (3), 103 (1) बीएनएस का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया. प्रकरण में विवेचना के दौरान प्रकरण के मुख आरोपी सोहन लाल साहू से एक धारदार चाकु बरामद कर जप्त किया गया है व प्रकरण के आरोपी परमेश्व यादव से घटना में प्रयुक्त डण्डा को बरामद कर जप्त किया गया है. प्रकरण के घटना में शामिल बेदलाल साहू, टोमन लाल साहू, लोकनाथ यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया. प्रकरण में अन्य आरोपियों की संलिप्तता के संबंध में बारिकी से विवेचना कार्यवाही की जा रही है.
