एसपी द्वारा उत्कृष्ट एवं सराहनीय विवेचना पर विवेचक को नगद इनाम से किया जायेगा पुरस्कृत
धमतरी- धमतरी पुलिस को पॉक्सो एक्ट के एक और गंभीर मामले में महत्वपूर्ण सफलता मिली है. नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी अनिल यादव को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह मामला थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध क्रमांक 46/25 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था.
न्यायालय में प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ. मामले की विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मरई और तत्कालीन विवेचना अधिकारी संतोषी नेताम द्वारा गंभीरता और पेशेवर दक्षता के साथ की गई.
जांच के दौरान साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन, गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सकी.
इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक, धमतरी द्वारा विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा.
धमतरी पुलिस द्वारा महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाते हुए त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्यवाही लगातार सुनिश्चित की जा रही है. ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा दिलाना धमतरी पुलिस की प्राथमिकता है.
