पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चतैन्य बघेल को हाईकोर्ट ने दी जमानत

रायपुर- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चतैन्य बघेल को बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी और ईओडब्ल्यू के मामलों में सुनवाई के बाद चैतन्य की जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है.
मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने चैतन्य बघेल को राहत दी. चैतन्य के वकील ने बताया कि उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू और ईडी द्वारा शराब घोटाला प्रकरण में केस दर्ज किए गए थे. कोर्ट ने दोनों ही मामलों में जमानत दे दी है. चैतन्य बघेल पिछले करीब छह महीने से जेल में बंद हैं. लगभग 168 दिनों के बाद वे जेल से बाहर आएंगे. जमानत आदेश के बाद उनके जल्द रिहा होने की संभावना है.
गौरतलब है कि ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था. शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी.
