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जानें कैसे देते थे वारदात को अंजाम, रहे सतर्क
राजनांदगांव– जिले के महामाया चौक स्थित एटीएम में 3 फरवरी को हुई ठगी के मामले को सुलझाने में सफलता मिली है. घटना शामिल अंतरराज्यीय गिरोह के चार आरोपियों को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से एक बुजुर्ग व्यक्ति के एटीएम से ₹39,500 निकालकर धोखाधड़ी की थी. मिशन “त्रिनेत्र” के तहत सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने इन अपराधियों को बिलासपुर से धरदबोचा. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नगदी 49,000रूपये एवं 6 नग ए.टी.एम. एवं फेविक्विक एवं 6 नग मोबाईल एवं घटना मे प्रयुक्त हुण्डई कार अनुमानित कीमती 6 लाख रूपये बरामद की है.
प्रार्थी शिव दयाल रंघाटी थाना बसंतपुर 3 फरवरी 2025 रिपोर्ट दर्ज कराया था कि प्रातः 09ः00 बजे यह सृष्टि कॉलोनी स्थित ए.टी.एम. में पैसा निकालने के लिए गया हुुआ था और ए.टी.एम से पैसा निकालने के लिए के दो बार प्रयास किया किन्तु पैसा नही निकला उसी दौरान इसके पीछे खड़ा व्यक्ति ए.टी.एम. का पिन नंबर देख लिया तथा उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसे सलाह दिया कि इस ए.टी.एम. में पैसा नही है आगे के ए.टी.एम. से निकल जायेगा. प्रार्थी महामाया चौक स्थिति ए.टी.एम. में पैसा निकलने के लिए गया तो उसके पहले वह अज्ञात व्यक्ति उस ए.टी.एम. में पहले से पहुॅच चुका था. प्रार्थी द्वारा पैसा आहरण के लिए अपना ए.टी.एम. कार्ड ए.टी.एम. में डाला तो उसका ए.टी.एम. कार्ड मशीन में फंस गया तथा अज्ञात व्यक्ति के द्वारा प्रार्थी को ए.टी.एम. मैनेजमेंट का मोबाईल नंबर दिया जिससे प्रार्थी द्वारा बात करने पर 11 बजे आने कहा, प्रार्थी जब बैंक गया तो प्रार्थी को पता चला कि इनके खाते का पैसा उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा योजनाबद्व तरीके से ए.टी.एम.के माध्यम से 39,500/रूपये की धोखाधड़ी कर लिया गया है. रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध सदर पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया.
मामले की गंभीरता को देखते पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के दिशा निर्देश पर निरीक्षक एमन साहू थाना प्रभारी बसंतपुर नेतृत्व पर अलग-अलग टीम तैयार किया गया. प्रार्थी के बताये अनुसार घटना स्थल महामाया चौक ए.टी.एम. के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर प्रार्थी के आगे पीछे संदिग्ध स्थिति में चार व्यक्ति आते जाते दिखाई दिये. घटना स्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज का लगातार मिलान, शहर में लगे कैमरो से करने पर पता चला कि आरोपीगण महाराष्ट्र नंबर की हुण्डई कार में दुर्ग रायपुर की ओर जाना पता चलने पर, घटना के संबंध में दुर्ग रायपुर एवं बिलासपुर की पुलिस से संपर्क कर घटना से संबंधित जानकारी से अवगत कराया गया. राजनांदगांव बसंतपुर पुलिस टीम आरोपीगणो का लगातार पीछा कर रही थी. जिन्हे बिलासपुर पुलिस की मदद से घेराबंदी करके पकडा गया. आरोपीगणो को हिरासत में लेकर राजनांदगांव लाया गया. आरोपीगणो से पूछताछ करने पर मुख्य आरोपी शिव शंकर प्रसाद के द्वारा प्रार्थी से अपने साथियो के साथ धोखाधडी कर घटना कारित करना स्वीकार किया.
पुलिस की पूछताछ में बताया कि राजनांदगांव में घटना कारित करने के बाद रेल्वे स्टेशन दुर्ग से लगा ए.टी.एम. में भी इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिये है. रायपुर में भी ए.टी.एम. के आसपास घटना कारित करने का प्रयास कर रहे थे किन्तु सफल नही हो पाये, जिसके बाद बिलासपुर से होते हुए अपने गांव हजारीबाग (झारखण्ड) जा रहे थे तभी पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड लिया. आरोपियों के विरूद्व थाना बसंतपुर राजनांदगांव में अपराध क्रमांक 57/25 धारा 318, 3(5) भारतीय न्याय संहिता दर्ज होने से चारो आरोपीगणों को विधिवत् माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था. जहॉ जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया.
वारदात का तरीका
आरोपीगण पहले से ए.टी.एम. के आसपास रहकर बुजुर्ग व निशक्त व्यक्ति की रेेंकी करते है व जैसे ही कोई बुजुर्ग व्यक्ति इनको ए.टी.एम. आते दिखाई देता है तो इस टीम का एक सदस्य ए.टी.एम. कार्ड अंदर डालने वाले स्थान पर सावधानी पूर्वक फेवीक्विक डाल देते है, तथा दूसरा सदस्य ए.टी.एम. संचालित करने वाले व्यक्ति के पीछे खडे होकर पिन नंबर नोट कर लेता है. पैसा निकलने के प्रोसेस होने के बाद ए.टी.एम. कार्ड मशीन में ही फंस जाता है, फिर इस टीम का तीसरा व्यक्ति पीछे से आकर मदद करने के बहाने से ए.टी.एम. का टोल फ्री नंबर है बोलकर अपने चौथे साथी का नंबर देकर कॉल करने बताते है. आरोपीगणो का चौथा साथी फोन रिसिव ए.टी.एम. का ब्रांच पूछकर उस ब्रांच के बैंक में 02 घंटे बाद आने को बोलता है. प्रार्थी ए.टी.एम. संचालक के बाहर निकलने के बाद सावधानी पूर्वक अपने शातिर तरीके से फंसे हुए ए.टी.एम. को बाहर निकाल कर उस खाते में बचे हुए पैसे को जल्द से जल्द निकाल कर घटना को अंजाम देते है.
गिरफ्तार आरोपी
- शिव शंकर प्रसाद उम्र 26 साल सा0 ग्राम व प. झुरझुरी थाना बरकट्ठा जिला हजारीबाग (झारखण्ड)
- विकास कुमार उम्र 28 साल निवासी ग्राम व पो. झुरझुरी थाना बरकट्ठा जिला हजारी बाग (झारखण्ड)
- सचिन शर्मा उम्र 21 साल ग्राम व पो. झुरझुरी थाना बरकट्ठा जिला हजारी बाग झारखण्ड)
- उपेन्द्र सिंह उम्र 47 साल सा. ग्राम माथपार पो. काजीपुर थाना सिकंदरपुर जिला बलिया (उ.प्र. ) हाल महाराणा चौक रूम नं0 36 गोडदरा नहर थाना लिम्बाई जिला सूरज (गुजरात)
मामले के मुख्य आरोपी शिव शंकर प्रसाद के खिलाफ पूर्व में भी झारखण्ड थाना बरकट्ठा जिला हजारीबाग में अपराध क्रमांक 139/2019 धारा 420,406,323,504,506 व थाना चौउपरन जिला हजारीबाग में अपराध क्रमांक 233/21 धारा 395, 412 भादवि एवं थाना मोहन नगर जिला दुर्ग (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 44/25 धारा 318, 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्व है.