बाल विवाह होने पर दे सकते हैं प्रशासन कों सूचना

मोहला – कलेक्टर एस जयवर्धन ने जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत बाल विवाह को रोकने के लिए जिले के नागरिकों से अपील किया है. कलेक्टर ने अपील करते हुए कहा कि जिले के अंतर्गत यदि कहीं बाल विवाह का आयोजन होता है, तो इसे रोकने के लिए आगे आयें. जिले के कोई भी नागरिक बाल विवाह को रोकने के लिए जिला प्रशासन या महिला बाल विकास विभाग को सूचना दे सकते हैं. कलेक्टर ने जिले के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सभी परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, सभी खंड चिकित्सा अधिकारी, सभी खंड शिक्षा अधिकारी, नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी के मुख्य नगर पालिकाधिकारी को बाल विवाह रोके जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया है.
विदित हो कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई ही नहीं कानूनन अपराध भी है. बाल विवाह से बच्चों का सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है. बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर के साथ ही घरेलू हिंसा में वृद्धि होती है. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता, सगे संबंधी, बाराती व पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है. यदि वर या कन्या विवाह पश्चात, बाल विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं तो बालिग होने के पश्चात विवाह कों शून्य घोषित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
उल्लेखनीय है कि 10 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर बड़ी संख्या में विवाह होने कि संभावना है. इस अवसर पर जिला प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है. विवाह करने के लिए वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है. इससे कम उम्र में विवाह करना प्रतिषेध एवं दंडनीय है. विभागीय मैदानी अमला, जनप्रतिनिधियों एवं स्वसहायता समूह की महिलाओं, समाज के मुखिया, ग्राम पंचायत के पटेल से इस संबंध में सहयोग अपेक्षित करते हुए बाल विवाह रोके जाने हेतु जन जागरूकता लाने कहा गया है. जिले के अंतर्गत कहीं पर बाल विवाह होने की स्थिति में, बाल विवाह को रोके जाने के लिए तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन या महिला बाल विकास विभाग को दे सकते हैं.
