भिलाई- महिलाओं को झांसा में लेकर महिला समूह बनाकर बैंक खाता से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. शातिर ने खुद को फाइनेंस कंपनी का अधिकारी बताया और समूह की महिलाओं को एक फीसदी ब्याज पर लोन देने का झांसा देकर पहले बैंक खाता खुलवाया और उसके बाद रुपए जमा करवाए. महिलाओं ने समूह बनाकर 90 हजार रुपए जमा किए. बाद में पता चला उक्त रुपए को शातिर ने अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया है. इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अपराध में एक नाबालिग भी शामिल है. उसे भी अभिरक्षा में लिया गया.
कोतवाली दुर्ग टीआई महेश ध्रुव ने बताया कि नंदिता कौशल ने ठकी को लेकर शिकायत किया था. पीड़िता कांति साहू एवं अन्य महिला की जमा राशि 90,000 रूपये को आरोपी रोशन साहू (असली नाम जगदीश साव) है. राजीव नगर दुर्ग अपने मोटर सायकल पल्सर में एक अन्य लड़का के साथ आकर अपने आपको लैडिंग कार्ड फायनेंस रायपुर का कर्मचारी होना बताकर महिलाओ को आत्म निर्भर बनाने एवं व्यवसाय हेतु छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाकर कम से कम 01 लाख रूपये रकम जमा करने पर प्रति महिला को 4 से 5 लाख रूपये का लोन 01 प्रतिशत में दिलाने का भरोसा दिलाकर बैठक लिया गया जिसके भरोसा कर 5 महिला समूह बनाकर कांति साहू के नाम से छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक शाखा दुर्ग में खाता खोलकर रकम 90,000 रूपये जमा कराया गया. आरोपी खाता खोलने की जानकारी खाता क्रमांक प्राप्त कर बैंक खाता में नेट बैंकिंग चालू कर एक बेनीफिसरी खाता बनाकर जमा रकम को धोखा देकर अपने बैंक खाता में ट्रांजेक्शन कर लिया है. प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 744/2023, धारा 420, 34, भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
टेक्निकल के आधार पर सुराग मिला
टेक्निकल के आधार पर आरोपी की पता तलाश प्रारंभ की गई. सायबर सेल की टेक्निकल जानकारी के आधार एवं मुखबिर की निशानदेही पर संदेही आरोपी जगदीश साव उर्फ साहू पिता सोनसाय साव उर्फ साहू उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम खुर्सीपहर वार्ड क्र.-09 पो. सिरको तहसील सल्डीह थाना बसना जिला महासमुंद हाल पता काली मंदिर के पास श्याम नगर ढीमर पारा रायपुर जिला रायपुर व उसके सहयोगी विधि से संघर्षरत् बालक की पता तलाश कर अभिरक्षा में लेकर घटना में प्रयुक्त साधन संसाधन सहित थाना लाया गया. पूछताछ के आधार पर आरोपी घटना दिनोंक समय को अपने साथी विधि से संघर्षरत् बालक के साथ मिलकर घटना को कारित कर जुर्म स्वीकार किया. आरोपी एवं विधि से संघर्षरत् बालक से घटना में प्रयुक्त मोबाईल, सिमकार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, फर्जी विजीटिंग कार्ड, अन्य दस्तावेज, नगदी रकम एवं मोटर सायकल जप्त कर लिया गया. दोनो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में आरोपी एवं विधि से संघर्षरत् बालक के विरूद्ध प्रकरण में धारा 120बी, 467, 468 भादवि एवं 67 आई.टी. एक्ट जोड़ी गई.
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक महेश ध्रुव, सउनि किरेन्द्र सिंह, आरक्षक अलाउद्दीन शेख, लव पाण्डेय एवं सायबर सेल भिलाई का योगदान रहा.
