रायपुर- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को पद से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं. इस प्रकरण में वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा जी. पूर्व महाधिवक्ता तथा अधिवक्ता मनहरण लाल साहू, गीतू शर्मा, नीलम जयसवानी ने याचिका प्रस्तुत किया था प्रकरण की गभीरता को देखते हुए आज शीघ्र सुनवाई का अनुरोध स्वीकार किया गया और सुनवाई में माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिया है वह निम्नानुसार है (जिसकी जानकारी अधिवक्ता महोदय ने दिया है.) डॉ. नायक की याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रवंशी ने किसी भी प्रकार की जबरिया कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अब वह जुलाई 2026 तक महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में बनी रहेंगी.
बता दें कि महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है. राज्य में कांग्रेस सरकार के आने के बाद डॉ. किरणमयी नायक को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था. उन्होंने अपना एक कार्यकाल पूरा कर लिया, इसके बाद जुलाई 2023 में ही उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था.
