बालोद : एसपी ने बालोद जिले में गौ तस्करी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है. जिस पर थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय के द्वारा अलग-अलग टीम बनाकर एमसीपी लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है. इस दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम सांकरा (करहीभदर) के पास एक पीकप वाहन क्रमांक CG05 AJ 7508 में क्रूरता पूर्वक मवेशियों को भरकर कत्ल खाना ले जा रहा है.

जिस सूचना पर थाना बालोद के उपनिरीक्षक नंदकिशोर सिन्हा के नेतृत्व में आरक्षक मनीष राजपुत, लवण सिंह राजपुत, विवेक आनंदधीर, नागेश्वर साहू के द्वारा ग्राम सांकरा (क) जाकर घेराबंदी कर 5 आरोपियों व पीकप वाहन को पकड़कर चेकिंग करने पर 08 मवेशियों को कुरता पूर्वक पीकप में भरा मिला. जिस पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 579/2023 धारा 4, 6 छत्तीगढ़ कृषिक पशु परिक्षण अधिनियम 2004 एवं धारा 11 (घ) पशु क्रूरता अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया.
इन आरोपियों के नाम डिकेश्वर साहू पिता चुन्नु लाल साहू उम्र 27 साल ग्राम ओझागहन थाना सनौद जिला बालोद, सेवक राम साहू पिता भगत राम साहू उम्र 30 साल ग्राम सांकरा ( क ) थाना व जिला बालोद, राजू यादव पिता कोदन यादव उम्र 50 साल ग्राम सारागांव (लिलजा ) थाना खरोरा जिला रायपुर, अब्दूल शईद पिता अब्दुल अजीज उम्र 48 साल साकिन वार्ड क्र 13 पठानपुरा कुबा मस्जिद के पास मुर्तीजापुर थाना मुर्तीजापुर जिला अकोला (महाराष्ट्र), मोहम्मद खान पिता रमजान खान उम्र 69 साल ग्राम मुजगहन थाना व जिला बालोद है.
