राजनांदगांव : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली. कलेक्टर सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आम निर्वाचन की घोषणा आज कर दी गई है. कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनांदगांव जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 74- डोंगरगढ़ (अजा), विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 75- राजनांदगांव, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76- डोंगरगांव, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 77 – खुज्जी के लिए आम निर्वाचन कार्यक्रम की कर दी गई है.

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल सिंह चौहान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा, ई-जिला प्रबंधक सौरभ मिश्रा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि रूपेश दुबे, महेन्द्र कुमार शर्मा, खिलेश्वर पाल, सुरेन्द्र देवांगन, भाजपा के प्रतिनिधि विकास तिवारी, रमेश, रविन्द्र रामटेके, आप के प्रतिनिधि रमेश यादव, सर्वजीत सिंह भाटिया उपस्थित थे.
कलेक्टर सिंह ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र मे आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन प्रभावशील कर दी गई है. विधानसभा आम निर्वाचन 2023 कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार 13 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 20 अक्टूबर 2023 निर्धारित को गई है. नामांकन पत्रों की संवीक्षा शनिवार 21 अक्टूबर 2023 को की जाएगी. नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार 23 अक्टूबर 2023 तक है. मतदान मंगलवार 7 नवम्बर 2023 को तथा मतगणना रविवार 3 दिसम्बर 2023 को किया जाएगा. निर्वाचन प्रक्रिया को मंगलवार 5 दिसम्बर 2023 को पूर्ण कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि सभी 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए कलेक्टोरेट कार्यालय में नाम निर्देशन हेतु व्यवस्था की गई है.
कलेक्टर सिंह ने बताया कि निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रुपए होगी. निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा. निर्वाचन लड़ने वाले सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि 10 हजार रूपए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 हजार रुपए निर्धारित है.
नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के दिन से परिणाम की घोषणा तक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार- प्रसार बंद रहेगा. मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व अभ्यर्थी तथा विधानसभा क्षेत्र के रजिस्टर्ड मतदाता को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जाना होगा.
राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे.
