कलेक्टर के अनुमति के बिना नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय

मोहला – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस जयवर्धन ने विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंधित आदेश जारी किया है. जारी आदेशानुसार अति आवश्यक होने पर कार्यालय प्रमुख जिन्हें सामान्य स्थिति में अवकाश स्वीकृत करने की अधिकारिता है, के द्वारा 01 दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा. अपितु मुख्यालय छोडऩे की अनुमति नहीं दे सकेंगे. 01 दिवस से अधिक अवकाश स्वीकृत एवं मुख्यालय छोडऩे की अनुमति हेतु कार्यालय प्रमुख की अनुशंसा सहित मूल आवेदन पत्र जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा. प्राप्त आवेदन पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी द्वारा परीक्षण कर नस्ति निराकरण हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा. उपरोक्त अनुसार कोई भी कर्मचारी अधिकारी बिना अवकाश एवं मुख्यालय छोडऩे की अनुमति प्राप्त कियें बगैर मुख्यालय से प्रस्थान नहीं कर सकेंगे. बीमारी के संबंध में अवकाश आवेदन पत्र के साथ जिला मेडिकल बोर्ड मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा. अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा. अवकाश अवधि में संबंधित अधिकारी कर्मचारी को पत्र आदेश तामील करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख की होगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. यह आदेश निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक प्रभावशील रहेगा.
