छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के शाहिद अली खिलाफ थाने में भिलाई निवासी शैलेंद्र खंडेलवाल ने शिकायत की है. जिस पर मुजगहन थाने में डॉक्टर शाहिद अली के खिलाफ धारा 420, 467,468,471 एवं धारा 34 के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है. शिकायत में कहा गया है कि डॉक्टर शाहिद अली ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और दस्तावेजों का उपयोग करके विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पद हासिल किया है. इनके खिलाफ आरोप है कि फर्जी दस्तावेज के जरिए इन्होंने नौकरी हासिल कर ली. इस मामले की छानबीन मुजगहन थाने (सेजबहार) की पुलिस कर रही है.

बता दें कि इसके पूर्व साल 2011 में भी आरोपी के खिलाफ पुरानी बस्ती थाने में शिकायत दर्ज हुई थी. जानकारी के अनुसार शाहिद अली ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पदस्थ अपनी पत्नी गोपा बागची से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया था. जांच में सामने आया है कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र अधिकारिक तौर पर शाहिद अली को जारी नहीं किया गया है.
फर्जी दस्तावेज और डिग्री के मामले में प्रोफेसर शाहिद अली के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. आरोप है कि कूटरचित और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पायी है. विश्वविद्यालय के ही एसोसिएट प्रोफ़ेसर शैलेन्द्र खंडेलवाल की ही शिकायत पर मुजगहन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है.
