महासमुंद – ज़िला परिवहन अधिकारी ने आज महासमुंद के आस पास क्षेत्र में संचालित स्कूल, कॉलेज के बच्चों को लाने ले जाने वाले निजी वाहनों पर कार्रवाई की गयी. जाँच में दो वाहनों में फ़िटनेस व परमिट की वैधता समाप्त पायी गयी. वही चार स्कूल बस निजी वाहन के रूप में पंजीकृत थी. जिन पर कार्रवाई की गयी. वही जाँच के दौरान 6 वाहनों में वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण 30 हज़ार रुपये शमन शुल्क का चालान किया गया.
ज़िला परिवहन अधिकारी रामकुमार ध्रुव ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइड लाइन में परिवहन विभाग के निर्देशानुसार लगातार स्कूल बसों की जाँच के साथ ही चालक, परिचालक के नेत्र परीक्षण के साथ उनके स्वास्थ्य की जाँच भी की जा रही है.

