बैंक खातों, चेक, एग्रीमेंट एवं कंपनी दस्तावेजों के आधार पर गहन विवेचना जारी.
बालोद- इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की डीलरशिप देने और निवेश पर 100 प्रतिशत कैशबैक का लालच देकर 31 लाख 80 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. थाना सनौद पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में ‘CBK EV MOTORS प्राइवेट लिमिटेड’ के MD और CMD को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि कंपनी का CEO फिलहाल फरार है.
आकर्षक मुनाफे का दिया झांसा, फिर थमाए घटिया वाहन
मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी मनीष कुमार साहू, निवासी ग्राम भानपुरी, थाना गुरूर, जिला बालोद द्वारा थाना सनौद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वर्ष 2024 में वह CBK EV MOTORS प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़कर कार्य कर रहा था. प्रार्थी के अनुसार कंपनी की डीलरशिप एवं इलेक्ट्रिक स्कूटर व्यवसाय के संबंध में उसे आकर्षक लाभ एवं 100 प्रतिशत कैशबैक का भरोसा दिलाया गया. इसके बाद कंपनी से संबंधित बैंकिंग माध्यमों से एवं केश रकम कुल 31,80,000 की राशि प्राप्त की गई, लेकिन शिकायत के अनुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप कैश बैक राशि नहीं दिया गया तथा गुणवत्ताहीन वाहन उपलब्ध कराया गया. जिसे प्रार्थी द्वारा कंपनी को वापस किया गया किंतु कंपनी द्वारा दूसरा वाहन नहीं दिया गया न ही उसे रकम वापस किया गया.
3 नामजद आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध
FIR में नंदकिशोर साहू, लोकेश द्विवेदी एवं पुरुषोत्तम साहू को आरोपी बनाया गया है. CBK EV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नंदकिशोर साहू को कंपनी का CEO, लोकेश द्विवेदी को MD तथा पुरुषोत्तम साहू को CMD के रूप में कंपनी से जुड़े होने का उल्लेख है. प्रकरण में 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है. वहीं 01 आरोपी फरार है, जिसकी पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है.
बैंकिंग लेन-देन एवं दस्तावेजों की जांच
प्रार्थी द्वारा कंपनी से संबंधित बैंक खाते में विभिन्न तिथियों पर राशि जमा किए जाने तथा अन्य माध्यमों से भुगतान किए जाने का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है. शिकायत के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट, कंपनी के चेक, एग्रीमेंट सहित अन्य दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं. इन दस्तावेजों एवं वित्तीय लेन-देन की जांच विवेचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
मेमोरेंडम कथनों से कंपनी संचालन संबंधी तथ्य संकलित
विवेचना के दौरान लोकेश द्विवेदी पिता सुरेंद्र निवासी ढेलवाडीह कटघोरा जिला कोरबा एवं पुरुषोत्तम साहू निवासी सारंगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के मेमोरेंडम कथन दर्ज किए गए. इनमें कंपनी की स्थापना, शेयर होल्डिंग, डीलरशिप संचालन, बैंक खातों, वाहनों की बिक्री एवं कंपनी से संबंधित रिकॉर्ड/दस्तावेजों के रख-रखाव के संबंध में जानकारी दर्ज है. मेमोरेंडम में कंपनी के संचालन एवं संबंधित दस्तावेजों के संबंध में नंदकिशोर साहू एवं लोकेश द्विवेदी एवं पुरुषोत्तम साहू की भूमिका का उल्लेख किया गया है.
अपराध पंजीबद्ध एवं विवेचना जारी
थाना सनौद में अपराध क्रमांक 40/2026, धारा 420, 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. FIR के अनुसार विवेचना निरीक्षक सोन सिंह सोरी द्वारा की जा रही है. पुलिस द्वारा बैंक खातों, कंपनी के दस्तावेजों, चेक, एग्रीमेंट एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण कर प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
