नकली शराब लेबल और होलोग्राम प्रिंटिंग गिरोह का पर्दाफाश: 3 गिरफ्तार, 2 फरार 2.42 लाख का सामान जब्त
राजनांदगांव- अवैध रूप से शराब का निर्माण, री-बॉटलिंग और नकली होलोग्राम-लेबल तैयार कर खपाने वाले आपराधिक गिरोह के खिलाफ डोंगरगढ़ थाना, मोहारा पुलिस चौकी और साइबर/क्राइम टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में एक प्रिंटिंग प्रेस संचालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के 2 अन्य सदस्य फरार हैं. पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई के दौरान प्रिंटिंग उपकरण, खाली बोतलें, मोबाइल फोन और पूर्व में जब्त मिलावटी शराब सहित कुल 2,42,462 का मशरूका बरामद किया है.
घटना का संक्षिप्त विवरण
पुलिस विवेचना में खुलासा हुआ कि आरोपी देवव्रत वर्मा, फरार आरोपी महेन्द्र वर्मा उर्फ बड़ा कट्टी के कहने पर छत्तीसगढ़ निर्मित जम्मू व्हिस्की शराब के लेबल एवं होलोग्राम स्टीकर तैयार कराने के उद्देश्य से ग्राम मोहारा स्थित डायमंड कलेक्शन के संचालक आरोपी तेजेश्वर साहू की प्रिंटिंग दुकान पर गया था. वहां लगभग 3,000 नग जम्मू व्हिस्की शराब के लेबल तथा 3,000 नग होलोग्राम स्टीकर प्रिंट करवाए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है. इस संबंध में आरोपी तेजेश्वर साहू एवं देवव्रत वर्मा के मध्य हुए UPI लेन-देन के स्क्रीनशॉट भी पुलिस द्वारा प्राप्त किए गए हैं.
आरोपी तेजेश्वर साहू की प्रिंटिंग दुकान से निम्न सामग्री जप्त की गई— 12×18 इंच आकार का एक स्टीकर पेपर, जिस पर जम्मू व्हिस्की शराब का लेबल प्रिंट है. A4 साइज का एक पेपर, जिस पर होलोग्राम स्टीकर एवं “ODDY” लेबल अंकित है. डेल कंपनी का एक मॉनिटर. जेब्रोनिक्स कंपनी का एक CPU. कोकोनट कंपनी का एक की-बोर्ड. जेब्रोनिक्स कंपनी का एक माउस. कोनिका मिनोल्टा कंपनी का एक लेजर प्रिंटर. रेडमी 13 5G कंपनी का एक मोबाइल फोन. जप्त इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंटिंग उपकरणों की अनुमानित कुल कीमत लगभग ₹1.5 लाख है.
गिरफ्तार आरोपी देवव्रत वर्मा से जप्त सामग्री
नथिंग फोन (3a) कंपनी का एक मोबाइल फोन. एक नग होलोग्राम स्टीकर. एक नग जम्मू व्हिस्की शराब का लेबल. जप्त किया गया है, जप्त सामग्री अनुमानित कीमत लगभग ₹20,000 है.
गिरफ्तार आरोपी आनंद अग्रवाल से जप्त सामग्री
आरोपी आनंद अग्रवाल से 2,100 नग गोल एवं चपटी 180 एमएल क्षमता की प्लास्टिक बोतलें, जिन पर “SALE FOR CHHATTISGARH STATE ONLY”, “CSMCL” एवं “CGFL” अंकित है.सैमसंग गैलेक्सी कंपनी का एक मोबाइल फोन जप्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कुल कीमत लगभग ₹25,000 है.
पूर्व की कार्यवाही एवं जप्त शराब
प्रकरण की पूर्व विवेचना में आरोपी दउवा वर्मा एवं नन्द किशोर वर्मा उर्फ छोटा कट्टी को गिरफ्तार किया जा चुका है. पूर्व कार्यवाही के दौरान ग्राम मोहारा स्थित बोरघर से कुल 497 नग 180 एमएल पौवा शराब, कुल मात्रा 89.46 बल्क लीटर, जप्त की गई थी. इसमें— 429 नग उत्तराखंड निर्मित शराब, 68 नग छत्तीसगढ़ निर्मित जम्मू व्हिस्की, होलोग्राम स्टीकर, शराब के लेबल, खाली प्लास्टिक बोतलें, प्लास्टिक एवं मेटल ढक्कन तथा अन्य पैकेजिंग सामग्री शामिल थी. जप्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत ₹47,462/- है. इस तरह से अपराध में अभी कुलजप्त मशरूका की कुल अनुमानित कीमत ₹2,42,462 है.
आबकारी विभाग द्वारा किए गए परीक्षण में जप्त शराब के नमूनों को प्रथम दृष्टया मिलावटी एवं पुनः बॉटलिंग की गई शराब होना तथा जप्त लेबल, स्टीकर एवं पैकेजिंग सामग्री को संदिग्ध/नकली होना बताया गया है. सामग्री के संबंध में आगे FSL एवं संबंधित निर्माण इकाइयों से सत्यापन कराया जा रहा है.
आपराधिक रिकॉर्ड एवं फरार आरोपी
गिरफ्तार आरोपी देवव्रत वर्मा के विरुद्ध पूर्व में अपराध क्रमांक 238/2026, धारा 111 BNS, 34(2) एवं 36 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध होना पाया गया है.
प्रकरण में आरोपी
दउवा वर्मा पिता मोहन वर्मा, उम्र 60 वर्ष, तथा नन्द किशोर वर्मा उर्फ छोटा कट्टी पिता कुमार वर्मा, उम्र 26 वर्ष, निवासी मोहारा को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है.
प्रकरण के फरार आरोपी
महेन्द्र वर्मा उर्फ बड़ा कट्टी, पिता कुमार वर्मा, निवासी मोहारा, राजा भाटिया, निवासी डोंगरगढ़ की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.
पुलिस की आगे की कार्यवाही
प्रकरण में जप्त प्रिंटिंग मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लेबल, होलोग्राम स्टीकर एवं प्लास्टिक बोतलों का तकनीकी एवं वैज्ञानिक परीक्षण कराया जा रहा है. आरोपियों के मोबाइल फोन, UPI लेन-देन, कॉल डिटेल एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है. शराब के निर्माण, लेबलिंग, पैकेजिंग, परिवहन एवं विक्रय से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच जारी है. प्रकरण में अन्य आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी.
