नशे में ड्राइविंग पर सख्ती: 11 मामलों में 1.10 लाख का जुर्माना, लाइसेंस सस्पेंड
बालोद- जिले में यातायात पुलिस ने नशे में वाहन चलाने और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. 20 अप्रैल 2026 को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 10 चालकों और मालवाहक वाहन में यात्रियों का परिवहन करने के 1 मामले सहित कुल 11 प्रकरणों में कार्रवाई की गई. इन सभी मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां कुल ₹1,10,500 का अर्थदंड लगाया गया. विशेष रूप से एक शासकीय वाहन चालक भी शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया, जिसके खिलाफ ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया.
पुलिस ने बताया कि शराब सेवन कर वाहन चलाने पर प्रथम अपराध में 10,000रू. जुर्माना एवं 06 माह की कारावास एवं द्वितीय अपराध पर 15,000रू. जुर्माना एवं 02 साल तक की सजा का प्रावधान है.
सभी दोषी चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को 6 महीने के लिए निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वहीं, दोबारा इस अपराध में पकड़े जाने पर लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त किया जाएगा.
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन मंे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बालोद बोनीफॅास एक्का एवं यातायात प्रभारी निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय के नेतृत्व में यातायात बालोद एवं सभी थाना/चौकी प्रभारीयों द्वारा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं आम जनों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले एवं दोपहिया वाहन में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर विशेष अभियान चलाकर लगातार जागरूकता अभियान एवं कार्यवाही की जा रही है.
यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि शराब सेवन कर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए अपने तथा अन्य व्यक्तियों की जान जोखिम में न डाले हमेशा यातायात नियमों का पालन करे आम जनो एवं वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बालोद पुलिस सदैव तत्पर है. यातायात पुलिस बालोद आम नागरिकों से अपील करता है कि मालवाहक वाहन में सवारी भरकर परिवहन न करे, यातायात नियमों का पालन करे, रात्रि में वाहन चलाते समय अपर डिपर का प्रयोग करे, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करे, नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, संयमित गति से वाहन चलाएं एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगाए व वाहन चलाते समय वाहन के दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखे.
