MRP रेट से ज्यादा दाम वसूला दुकानदार! ग्राहक ने पुलिस में की शिकायत
रायपुर- अक्सर ग्राहक दुकानदारों की मनमानी का शिकार होते हैं. कई बार देखने को मिलता है कि दुकानदार उत्पाद को उसकी एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचता है. ऐसा ही मामला राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित नैवेद्य स्वीट्स के खिलाफ प्रिंट रेट (MRP) से अधिक राशि वसूलने का मामला सामने आया है. इस संबंध में थाना सिविल लाइन में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई है.
शिकायत के अनुसार 18 फरवरी 2026 को शिकायतकर्ता ने दुकान से 200-200 ग्राम के दो पैकेट — चाट पापड़ी एवं डायमंड सलोनी खरीदे. दोनों उत्पादों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) 70-70 रुपये था, इस प्रकार कुल राशि 140 रुपये बनती थी, जबकि दुकान द्वारा 145 रुपये का बिल जारी कर 5 रुपये अतिरिक्त वसूले गए. ग्राहक द्वारा आपत्ति करने पर दुकानदार ने “सिस्टम अपडेट” का हवाला दिया, जिसे शिकायतकर्ता ने अनुचित बताया.
शिकायत के साथ बिल एवं उत्पाद पैकेट के फोटो भी पुलिस को सौंपे गए हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से अंकित मूल्य से अधिक वसूली दर्शाई गई है.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि पिछले कई महीनों से इस प्रकार ग्राहकों से अतिरिक्त राशि लेकर ठगी ki जा रही है, जिससे यह एक सुनियोजित उपभोक्ता ठगी का मामला प्रतीत होता है. शिकायत में संबंधित कृत्य को भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 318 (धोखाधड़ी), विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 (MRP से अधिक वसूली प्रतिबंधित), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (अनुचित व्यापार व्यवहार), तथा जीएसटी नियमों के उल्लंघन की जांच की मांग शामिल है.
शिकायतकर्ता ने पुलिस से FIR दर्ज कर दुकान के बिलिंग सिस्टम, स्टॉक रजिस्टर तथा पिछले एक वर्ष की बिक्री की जांच कराने की मांग की है, साथ ही खाद्य विभाग, विधिक माप विज्ञान विभाग एवं जीएसटी विभाग को भी जांच में शामिल करने का अनुरोध किया है. शिकायत कर्ता ने कहा कि यह मामला केवल 5 रुपये का नहीं बल्कि आम उपभोक्ताओं के साथ हो रही संभावित आर्थिक ठगी से जुड़ा है, इसलिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है ताकि भविष्य में ग्राहकों का शोषण न हो.
कानूनों के मुताबिक किसी भी वस्तु को उसकी एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचना देश में प्रतिबंधित है. अगर कोई दुकानदार ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है. यह उपभोक्ता के अधिकारों का भी उल्लंघन है.
