अब 7 दिन के अंदर मिलेंगे भूमि से संबंधित दस्तावेज, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की अधिसूचना
रायपुर- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत एक नई अधिसूचना जारी की है, जो 28 जुलाई 2025 से पूरे राज्य में लागू कर दी गई है जिससे नागरिकों को अब भूमि दस्तावेजों की नकल पाने के लिए महीनों भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह अधिसूचना भूमि से संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल, जवाबदेह और समयबद्ध बनाएगी. नई व्यवस्था के तहत अब नागरिक खसरा, खतौनी, नक्शा, नामांतरण पंजी, बी-1, चकबंदी रिकॉर्ड, मिसल / राजस्व प्रकरण जैसे दस्तावेजों की नकल निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त कर सकेंगे.
सेवा के दो प्रकार: सामान्य और तत्काल इस अधिसूचना में सेवाएं दो श्रेणियों में बांटी गई हैं.
सामान्य सेवा
सामान्य सेवा की समय सीमा 07 कार्य दिवस तय की गई है. इस श्रेणी के लिए सेवा प्रदायक अधिकारी नायब तहसीलदार, तहसीलदार, और अतिरिक्त तहसीलदार होंगे. सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार और अपील अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) होंगे. अंतिम स्तर पर अपील कलेक्टर के पास होगी.
तत्काल सेवा
तत्काल सेवा की समय सीमा 03 कार्य दिवस निर्धारित की गई है. इसके लिए सेवा प्रदायक अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) होंगे, सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, और अपील अधिकारी संभागायुक्त होंगे.
सेवा प्राप्त करने के लिए जरूरी दस्तावेज
1.आवेदन पत्र, जिसमें 5 रुपये का टिकट चिपकाया गया हो.
2.संबंधित भूमि का पूरा विवरण (खसरा, नक्शा, बी-1 आदि) .
3.निर्धारित विधिक शुल्क.
4.तत्काल सेवा के लिए अलग से निर्धारित अतिरिक्त शुल्क.
देखें जारी अधिसूचना-
छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम