ललित कबाड़ी में पुलिस की दबिश, 60 लाख का कबाड़ जब्त, नैनो कार, ट्रक भी शामिल

भिलाई- कबाड़ियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर गोदाम में छापामार कर लाखों रुपये का सामान जब्त किया है. कबाड़ी के यहां से 60 लाख रुपये का अवैध कबाड़ मिला है. मुखबिर से सूचना पर थाना जामुल क्षेत्र के गोकुल नगर में ललित कबाड़ी द्वारा यार्ड बनाकर उसमें बड़ी मात्रा में चोरी के वाहन की कटिंग कर उसका कबाड़ रखा था. ट्रकों मे लादकर बाहर भेजने की सूचना मिली. पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर के निर्देशन में चिराग जैन नगर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी नगर पुलिस अधीक्षक भिलाईनगर के मार्गदर्शन मे जामुल थाना प्रभारी केशव कोसले और ACCU प्रभारी निरीक्षक कपिलदेव पाण्डेय के द्वारा गोकुल नगर स्थित ललित कबाड़ी के गोदाम में दबिश दी गई.
जहां से अवैध रूप से रखे गये कबाड़ जिसमे विभिन्न प्रकार के कटे फिटे पुराने वाहन को कटिंग कर कवाड के रूप में तबदील कर अवैध परिवहन करने की नियत से अलग अलग वाहन में लोड कर रखा गया था. मौके पर ललित कबाड़ी का मैनेजर राकेश मिश्रा उपस्थित मिला साथ ही कबाड़ी के यार्ड में 3 ट्रक जिसका नवंर ट्रक कमांक सीजी 07 सी 1765. सीजी 07 सी 6287 एवं सीजी 04 जेड डी 8727 में लोड कर रखा था तथा एक टाटा नैनो कार सफेद रंग का जिसमें नबर प्लेट नहीं है एक पुरानी बाईक का चेचिस नवंर DFFBJA57001 एवं सवमार्शियल पम्प मिला जिसके सबंध में मौके में आरोपी राकेश मिश्रा पिता राम मिश्रा उम्र 26 साल साकिन मिश्रा भवन एस बी आई बैंक के पास गदा चौक के पास कोहका सुपेला भिलाई जिला दुर्ग उपस्थित मिला जिसे उक्त ट्रक में लोड कवाड सामान के सबंध में पूछताछ कर धारा 91 जा.फौ. का नोटिस दिया गया. आरोपी द्वारा लिखित में उक्त कवाड सामान एवं नैनो कार, पुरानी बाईक की चेचिस, सवमर्शियल पंप के सबंध में अपने पास किसी प्रकार का खरीदी बिकी संबंधी कागजात रसीद नहीं होना लिखित में दिया. मौके पर साक्षियों की उपस्थिति में कबाड़ से भरे ट्रक कमांक सीजी 07 सी 1765. सीजी 07 सी 6287 एवं सीजी 04 जेड डी 8727 को जप्त कर वाहनो मे लदे कवाड सामान को धर्मकांटा से तौल कराया गया. ट्रक कमांक सीजी 07 सी 1765 में 15,790 टन कमांक सीजी 07 सी 6287 में 20 टन 600 एवं सीजी 04 जेड डी 8727 में 7.950 किलो जुमला कीमती 60,00,000 रूपयें को समक्ष गवाहों की उपस्थिति में जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है. यार्ड मे आपत्तिजनक सामाग्री पाये जाने से उसे सील किया जाकर सुरक्षार्थ रखा गया है. आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा का सबूत पाये जाने पर इस्तागासा कमांक 02 / 2024, धारा 41 (1+4) जा. फौ. /379 भादवि कायम किया गया है.
