
होटल मालिकों को कोलाहल अधिनियम का पालन करने दिये गये सख्त निर्देश
राजनांदगांव- न्यू ईयर को लेकर राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग द्वारा 31.12.2023 को नए साल के स्वागत में शहर के होटल और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों को लेकर पुलिस कन्ट्रोल रूम के जनसंवाद कक्ष में होटल, रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक ली गई, बैठक में होटल एवं रिसोट संचालकों को पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि नया साल में ध्वनीविस्तारक यंत्र का प्रयोग कोलाहल अधिनियम के तहत् करें. होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा और बार के बाहर चार पहिया, दोपहिया वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था रखने के साथ मुख्य मार्ग, सर्विस रोड में वाहनों की पार्किंग न करें. हुक्का, गांजा समेत अन्य नशीली पदार्थ पाए जाने पर संस्थान के संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा.
होटल, रिसोर्ट में ठहरने वालों के परिचय-पत्र अवश्य लेने और उनका रजिस्टर में मोबाईल नम्बर सहित जानकारी संधारित सुनिश्चित करने एवं मदिरा लाइसेंस लेकर ही मदिरा परोसने का दिया गया निर्देश. नाबालिकों को ठहरने के लिए कमरा ना देने और ऐसा करते पाये जाने पर संस्थानों के मालिकों/मैनेजर के विरूद्ध वैधानिक कार्यवही करने के निर्देश दिये गये.
इस बैठक में एबिस ग्रीन, एबीस ग्रुप, राज इम्पेरियल, वन-विनाकदा रिसोर्ट, हॉलिडे रिसोर्ट, रैलिस, नौटंकी, पे-पिंजरा हाउस, रॉक हाउस, होटल अमोरा, फोरेस्ट वेब्स, अकाय रिसोर्ट, होटल बग्गा एवं मनगटा के रिसोर्ट व होम-स्टे के संचालकगण तथा थाना प्रभारी कोतवाली, बसंतपुर, लालबाग, सोमनी एवं प्रभारी सायबर सेल मौजूद थे.