
फिर दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम, 4 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार
राजनांदगांव- कोतवाली पुलिस ने दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपी को शिकायत दर्ज होने के 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता पाई है. आरोपी ने योजना का झूठा लाभ दिलाने का झांसा देकर पीड़िता के साथ लाॅज में दुष्कर्म किया. फिर धमकाकर पीड़िता को उसके गांव के पास छोड़कर भाग निकला. आरोपी रेप मामले में सजायाफ्ता मुजरिम है और केस में 9 साल जेल में रहने के बाद 8 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था. बाहर आने के बाद उसने फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
पीड़िता दाहिने पैर से दिव्यांग है दिनांक 18/08/23 को 10ः0 से 11ः00 बजे के बीच अपने पिता जी के साथ कलेक्टेड राजनांदगाॅव में नोनी योजना का फार्म भरकर वापस अपने पिता जी के साथ घर लौट रही थी कि रास्ते में एक व्यक्ति मोटर सायकल से आया और मेरे पिता जी से मेरे दिव्यंगता के बारे में जानकारी लेकर बोला कि मैं तुम्हारी लडकी को दिव्यंगता का एवं मनरेंगा का लाभ दिलवा दूंगा मेरे साथ भेज दो और कुछ लडकियों का फोटो निकालकर दिखाते हुए बोला कि इन्हे भी लाभ दिलवाया हुॅ और मुझे व मेरे पिता जी को विश्वास दिलाकर मुझे अपने साथ मोटर सायकल में बैठाकर राजनांदगाॅव लाया और केन्द्रीय बैंक में पैसा निकालने बोला पैसा नही निकलने पर मुझे मेरे घर ले जाकर छोडा दूसरे दिन दिनांक 19/08/23 को सुबह हमारे घर आकर मुझे व मेरे पिताजी को पुनः विश्वास दिलाकर मुझे अपने साथ मोटर सायकल से राजनांदगाॅव लेकर आया और फार्म भरना है कहकर पुराना बस स्टैण्ड राजनांदगाव स्थित लाॅज के रूम में ले जाकर मेरे साथ मेरे मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती दैहिक शोषण (बलात्कार) किया एवं किसी को बताने पर चाकु दिखा कर मेरे को एवं मेरे माता पिता को जान से मार दूँगा, की धमकी देकर मेरे गांव में स्कूल के पास छोड़कर चला गया. घर जाकर घटना की जानकारी अपने परिजन को बताने पर मेडिकल काॅलेज राजनांदगाॅव में मुझे ले जाकर ईलाज कराना बतायी. कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 342, 376 (2) (एन), 506 (बी) भादवि. कायम कर विवेचना में लिया गया है.
पीड़िता के बताये अनुसार घटना की विस्तृत जानकारी लेकर सी.सी.टीव्ही फुटेज के आधार पर ग्राम खैरझिटी थाना घुमका से संदेही को हिरासत में लेकर लाया गया एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी राजनांदगांव के समक्ष पेश कर पहचान कार्यवाही कराया गया जो पीड़िता द्वारा आरोपी को देखकर पहचान किया, आरोपी खेमचंद मारकण्डे पिता श्यामरतन मारकंण्डे उम्र 34 साल निवासी बैगाटोला थाना सोमनी हाल ग्राम खैरझिटी थाना घुमका जिला राजनांदगाॅव (छ.ग.) से पूछताछ पर अपना अपराध स्वीकार किया गया. आरोपी को 04 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड हासिल किया गया आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगाॅव में दाखिल किया गया. आरोपी पूर्व में भी बलात्कार के प्रकरण 09 साल का सजा काटकर अभी हाल में ही जेल से छुटा था. लाॅज संचालक के विरूद्व पृथक से प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्यवाही कर एसडीएम न्यायालय पेश किया गया.
उक्त कार्यवाही में निरी. एमन साहू, उप निरी. गीतांजली सिन्हा, सउनि. संतोष सिंह, महिला प्र.आर. धनसीर भुआर्य, जी. सिरिल, आरक्षक राम खिलावन सिन्हा, प्रख्यात जैन, अविनाश झा, मनोज खुंटे महिला आरक्षक सरिता सोनकर, प्रीति पैकरा, रानु दुबे एवं थाना स्टाॅफ की सहरानीय भूमिका रही.