शिखा दास – महासमुंद : महासमुंद जिले में एक नाबालिग लड़की के पिता ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दिनांक – 8/5/22 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनकी नाबालिग बेटी को एक युवक बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है. पुलिस द्वारा प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 94/22 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेंद्र सिंह को दी गई.

उन्होंने शीघ्र नाबालिग लड़की को दस्तयाब करने एवं आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु निर्देश दिया एवं टीम गठित की गई और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महासमुंद आकाश राव गिरिपुंजे एवं एसडीओपी पिथौरा प्रेम साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पिथौरा निरीक्षक शिवानंद तिवारी द्वारा सरगर्मी से अपहृता एवं आरोपी की पतासाजी की गयी. आरोपी रिंकेश ठाकुर पिता संतराम ठाकुर उम्र 25 निवासी भिथिडिह को 1/3/2023 को धारा 366.376 भादवी एवं पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत गिरफ्तार किया गया है.
इस कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेंद्र सिंह के दिशा निर्देश अनुसार एवं अधिक पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे एवं एसडीओपी पिथौरा प्रेम साहू थाना पिथौरा से निरीक्षक शिवानंद तिवारी एएसआई कौशल साहू आरक्षक उमेश साहू मिहिर बीसी गौतम पटेल गोपी पटेल संजय निषाद राम किशुन की सराहनीय भूमिका रही.
