कबीरधाम : जिले के कवर्धा में पहले एसिड अटैक मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में 5 लाख रुपये देने और इसके साथ ही इलाज का संपूर्ण खर्च उठाने संबंधी आदेश दिया है. पीड़ित गोलू मल्लाह पर पड़ोसी लालू सोनी ने 2020 में तेजाब फेंककर घटना को अंजाम दिया था. इस घटना में उसकी एक आंख पूरी तरह से खराब हो गई थी. वहीं, शारीरिक क्षति भी हुई थी. इससे पूर्व कोर्ट ने अभियुक्त लालू सोनी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास और 25 रुपये का अर्थदण्ड लगाया था.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम अध्यक्ष नीता यादव के दिशा-निर्देश में थाना कवर्धा में दर्ज प्रकरण में पीड़ित गोलू मल्लाह को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है. सचिव मित प्रताप चन्द्रा ने बताया कि अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिए जाने के संबंध में दो योजनाए अस्तित्व में है, पहली योजना पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 और दूसरी योजना पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2018 है. पुरूष पीड़ितों के संबंध में 2011 की योजना लागू होती है.
बताया गया कि जिला कबीरधाम के तहत एसिड हमले संबंधी यह प्रथम प्रकरण है. पीड़ित को इस प्रकरण के कारण हुए शारीरिक क्षति से उसके समक्ष जीवन यापन की गंभीर समस्या आ गई. घटना के बाद से वह काम करने में असमर्थ है. इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए उसके पूर्नवास के लिए 5 लाख रुपये प्रदान किए जाने का आदेश किया गया है. पीड़ित के चिकित्सकीय इलाज हेतु समस्त खर्च राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है.
