रायपुर : रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे ने स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है. अगर कोई बिना परमिशन के लाउडस्पीकर बजाता पाया गया, तो उस पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं.

रायपुर कलेक्टर ने कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 04 एवं धारा 05 के तहत लाउडस्पीकर बजने पर प्रतिबंध लगाया गया है. कलेक्टर ने इसके तहत रायपुर नगर निगम सीमा के अंदर बजने वाले सभी लाउडस्पीकरों पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है. बिना अनुमति अगर कोई ऐसा करता पाया गया, तो पुलिस-प्रशासन जांच के बाद तुरंत कार्रवाई करेगी.
गुरुवार को इसे लेकर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बैठक ली और कई दिशा-निर्देश जारी किए. बैठक में रायपुर SSP प्रशांत अग्रवाल, निगम आयुक्त, जिला पंचायत सीईओ समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे.
