BSP स्क्रैप चोरी मामले में CBI करेगी जांच, राजपत्र में अधिसूचना जारी
दुर्ग- भिलाई इस्पात संयंत्र से स्क्रैप चोरी के मामले में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच करेगी. छत्तीसगढ़ सरकार के गृह (सी-अनुभाग) विभाग ने दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 277/2026 (बीएसपी लोहा/स्क्रैप चोरी प्रकरण) की जांच दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (CBI) से कराने संबंधी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से 25 सितंबर 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम 25 सन् 1946) की धारा 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सहमति प्रदान की है. इसके तहत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (CBI) के अधिकारियों को इस विशेष प्रकरण के अनुसंधान हेतु उनकी शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में करने की अनुमति दी गई है.
यह मामला पुरानी भिलाई थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं—धारा 303(2), 317(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 111, 112, 61(2)(क), और 3(5) के तहत दर्ज किया गया था.

