उड़ीसा से रायपुर तक जुड़े तार
रायपुर- रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा मादक पदार्थों और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने बैकवर्ड लिंक की बारीकी से जांच करते हुए उड़ीसा से नशीली गोलियों की सप्लाई करने वाले आरोपी बस चालक को संबलपुर (उड़ीसा) से गिरफ्तार किया है.
पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला तथा पुलिस उपायुक्त (उत्तर क्षेत्र) दीपमाला कश्यप के संयुक्त पर्यवेक्षण में की गई इस कार्रवाई में प्रकरण के अब तक 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
पुलिस ने बताया कि 20 जुलाई 2026 को संयुक्त टीम द्वारा थाना खम्हारडीह क्षेत्र चण्डी नगर स्थित गदवयाही मंदिर के सामने कार्यवाही करते हुए आरोपी सुनील बघेल पिता दीनबंधु बघेल उम्र 26 साल निवासी चण्डी नगर गदयाही मंदिर के पास थाना खम्हारडीह रायपुर, सचिन महानंद पिता गजेन्द्र महानंद उम्र 21 साल निवासी चण्डी नगर गदयाही मंदिर के पास थाना खम्हारडीह रायपुर के कब्जे से 459 नग नाईट्रोसन-10 टेबलेट एवं बिक्री नगदी रकम 200 रूपये जुमला कीमती लगभग 1,83,800/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 247/2026 धारा 21(बी), 22 नारकोटिक एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उन्हें प्रतिबंधित नशीली टेबलेट उड़ीसा से रायपुर की ओर बस चलाने वाले संबलपुर निवासी संजय नाग द्वारा कमिशन लेकर उपलब्ध कराया जाना बताया गया. जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में आरोपी संजय नाग के संबंध में पतासाजी करते हुए आरोपी कों संलबलपुर उड़ीसा से पकड़ा, कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा प्रतिबंधित नशीली टेबलेट सप्लाय करना स्वीकार किया गया. जिस पर आरोपी संजय नाग को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना खम्हारडीह में कार्यवाही किया गया है.
गिरफ्तार आरोपी- संजय नाग पिता गंगाधर नाग उम्र 46 साल निवासी क्षेतराजपुर तालभाठापारा जिला संबलपुर उड़ीसा.
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की अपील
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट सभी बस संचालकों एवं ट्रांसपोर्टरों से अपील किया है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, पार्सल, मादक पदार्थ, विस्फोटक अथवा अन्य अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें. पुलिस द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति एवं बस संचालक के विरुद्ध विधि अनुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. कानून का पालन करें, सुरक्षित परिवहन व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें.


