भाई-बहन की झगड़ में बीच-बचाव करने पहुंचे अजय बैगा के पेट में चाकू से किया था वार

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- थाना गौरेला अंतर्गत ग्राम सिंगलटोला में हत्या के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त गणेश उर्फ गन्ने बैगा पिता कैलाश बैगा को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही आरोपी पर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.
जानकारी के अनुसार घटना, 30 अगस्त 2023 की शाम लगभग 6 बजे ग्राम सिंगलटोला में हुई थी. अभियुक्त गणेश अपनी बहन से विवाद कर रहा था, इसी दौरान पड़ोसी विजय बैगा ने बीच-बचाव का प्रयास किया. विवाद के दौरान अभियुक्त ने अपने पास रखे बकरे काटने वाले चाकू से विजय बैगा पर पेट में वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई. बीच-बचाव करने पहुंचे अजय बैगा को भी अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से चाकू मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
घटना के बाद परिजन घायल और मृतक को जिला अस्पताल गौरेला लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने विजय बैगा को मृत घोषित किया. घटना की सूचना पर गौरेला पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 352/2023 धारा 302 एवं 307 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया.
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई. इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह द्वारा की गई.
