KYC के नाम पर बैंक खाताधारकों के फिंगरप्रिंट लेकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी, ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक गिरफ्तार

जशपुर- जशपुर पुलिस ने “ऑपरेशन अंकुश” के तहत लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे एक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक संदीप यादव (30 वर्ष, निवासी रेमते रोड, पुरानी बस्ती, कुनकुरी) को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर KYC के नाम पर बैंक खाताधारकों के फिंगरप्रिंट लेकर उनके खातों से 10 लाख रुपये से अधिक की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर गबन करने का आरोप है. पुलिस को आगे की विवेचना में लगभग 42 लाख रुपये की ठगी की संभावना है.
इतना शातिर, की बार बार बदल रहा था अपना लोकेशन, अंततः जशपुर पुलिस ने टी टी ई की सहायता से घेराबंदी कर रेलवे स्टेशन झारसुगड़ा (उड़ीसा) पर ही आरोपी को धर दबौचा,
आरोपी संदीप यादव इतना शातिर था कि वह बार-बार अपना लोकेशन बदल रहा था ताकि पुलिस की गिरफ्त से बच सके. जशपुर पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना और टेक्निकल टीम की सहायता से उसे ट्रेस किया. अंततः, झारसुगुड़ा (ओडिशा) रेलवे स्टेशन पर टीटीई (ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर) की सहायता से घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा गया.
मामले का विवरण
यह मामला थाना कुनकुरी क्षेत्र का है. 6 जनवरी 2025 को आशीष भदौरिया (35 वर्ष, निवासी होशंगाबाद), जो आईसेक्ट लिमिटेड के अधिकारी हैं, ने थाना कुनकुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि भारत सरकार की वित्तीय समायोजन योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक और आईसेक्ट लिमिटेड के बीच हुए अनुबंध के अंतर्गत, संदीप यादव को भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र (कियोस्क सेंटर) खोलने की अनुमति मिली थी. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुनकुरी शाखा ने आईसेक्ट लिमिटेड को जानकारी दी कि कियोस्क संचालक संदीप यादव द्वारा विभिन्न खाताधारकों के खातों से अनाधिकृत रूप से राशि निकालकर गबन किया गया है. आईसेक्ट लिमिटेड के अधिकारियों ने 59 शिकायतों की जांच की, जिसमें पाया गया कि संदीप यादव ने एसबीआई कुनकुरी के खाताधारकों के खातों से कुल 10 लाख 79 हजार 700 रुपये की हेराफेरी की है. आरोपी संदीप यादव ने अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए ग्राहकों की रकम का गबन किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा आईसेक्ट लिमिटेड के साथ धोखाधड़ी की. संभावना है कि अन्य खाताधारकों के साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी हुई है.
रिपोर्ट के आधार पर, संदीप यादव के खिलाफ थाना कुनकुरी में बीएनएस की धारा 316(5), 318(4) और भा.द.वि. की धारा 420, 408 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई थी. घटना के बाद से ही संदीप यादव फरार था. जिसे जशपुर पुलिस की टीम ने लगातार पीछा करते हुए झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन पर उसे टीटीई की मदद से गिरफ्तार कर लिया.
आरोपी संदीप यादव के कब्जे से दो लैपटॉप, बायोमैट्रिक्स डिवाइस, ग्राहकों के लेन-देन से संबंधित दस्तावेज, रजिस्टर, मोबाइल फोन और ठगी की रकम से बचे हुए 10 हजार 500 रुपये नगद जब्त किए गए हैं.
पुलिस पूछताछ में आरोपी संदीप यादव ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वह कियोस्क शाखा में आने वाले ग्रामीण ग्राहकों से KYC के नाम पर बायोमेट्रिक मॉर्फो डिवाइस पर अंगूठा लगवाकर ग्राहकों की रकम अपने स्टेट बैंक के खाते में ट्रांसफर कर लेता था और बाद में उस रकम को निकाल लेता था. आरोपी संदीप यादव को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी द्वारा गबन की गई राशि के 42 लाख रुपये तक जाने की संभावना है, जिसके संबंध में जांच जारी है.
