
खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की नवनियुक्त कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने की मांग
ABVP ने राज्यपाल को लिखा पत्र
रायपुर- अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने राज्यपाल एवं कुलाधिपति को पत्र लिखकर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की नवनियुक्त कुलपति प्रो. लवली शर्मा की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषाद ने पत्र में लिखा है कि दिनांक 9.4.2025 को कुलाधिपति कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ के एकमात्र इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में प्रो. लवली शर्मा को कुलपति नियुक्त किया गया है. पूर्व में प्रो. लवली शर्मा राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय ग्वालियर, मध्यप्रदेश के कुलपति के रूप में काम कर चुकी है. इस दौरान उनके ऊपर कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं. साथ ही इनके कार्यकाल में छात्राओं के यौन शोषण जैसे मामले प्रकाश में आए थे.
जिस व्यक्ति के ऊपर कुलपति रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और छात्राओं के यौन शोषण की घटनाएं उजागर हुए हैं. साथ ही इन्हीं मामलों को संज्ञान में लेकर मध्यप्रदेश शासन ने धारा 57 लगाकर कुलपति के कार्यकाल को समाप्त कर दिया था, परंतु छत्तीसगढ़ शासन ने उपरोक्त मामलों में दोषी पाए गए व्यक्ति को पुनः कुलपति के रूप में नियुक्ति किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह भी मानना है कि डॉ. लवली शर्मा ने कुलपति पद पर आवेदन करते समय इन तथ्यों को जानबूजकर छुपाया है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि संगीत विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए तत्काल प्रभाव से कुलपति की इस नियुक्ति को रद्द किया जाए.
डॉ. लवली शर्मा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त
राज्यपाल एवं कुलाधिपति रमेन डेका द्वारा प्रोफेसर डॉ. सुश्री लवली शर्मा को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कुलपति नियुक्त 9 अप्रैल को किया गया है. डॉ. शर्मा वर्तमान मे दयालबाग शैक्षणिक संस्थान आगरा (उत्तर प्रदेश) में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत् हैं.
डॉ. शर्मा का कार्यकाल, उपलब्धियां तथा सेवा शर्ते विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होंगी. उनकी नियुक्ति इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 (संशोधन) अधिनियम 2021 की धारा 12 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है.