भिलाई निगम के वार्ड 35 उपचुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने बर्खास्त पार्षद ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा पत्र
दुर्ग- भिलाई निगम के वार्ड क्रमांक 35 शारदा पारा से कांग्रेस पार्षद मोहम्मद सलमान को फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में दुर्ग संभाग आयुक्त ने बर्खास्त किया था. इस वार्ड में पार्षद पद उपचुनाव के लिए भाजपा ने चंदन यादव को मैदान में उतारा है वहीं कांग्रेस ने मनोज कुमार को उम्मीदवार बनाया है. दोनों ही उम्मीदवारों ने नामांकन भी भर लिया है. अब चुनाव कुछ ही दिन बचा है. इसी बीच भिलाई निगम के वार्ड 35 शारदा पारा में उपचुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के लिए बर्खास्त पार्षद मोहम्मद सलमान ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है.
बर्खास्त पार्षद ने आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि चंदन यादव एवं अन्य द्वारा मेरे विरुद्ध छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम की धारा 19(1) (a-1) के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई थी. जिसे संभागीय आयुक्त ने मुझे 6 मई 2024 को एक आदेश पारित करते हुए पद से हटा दिया. राज्य सरकार के सचिव ने 4 सितंबर 2024 को आवेदन को अस्वीकार कर दिया. इन दोनों आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय बिलासपुर में एक रिट दायर की थी. वर्तमान में, उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 28 जनवरी 2025 को संभागीय आयुक्त और सचिव द्वारा पारित पार्षद पद से हटाने के आदेशों के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी है. उन्होंने कहा कि मेरी पार्षद पद से बर्खास्तगी का हवाला देते हुए वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद पद के लिए चुनाव अधिसूचित किया गया है, जो 11/02/2025 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है. परंतु उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उक्त चुनाव की आवश्यकता नहीं रह गई है क्योंकि मैं अब वैध रूप से इस पद पर कायम हो गया हूं. इस कारण वार्ड क्रमांक 35 शारदा पारा में हो रहे उपचुनाव को स्थगित करने की अपील की है.
गौरतलब है कि शहरी क्षेत्रों में 11 फरवरी को वोटिंग होगी जबकि 15 फरवरी को मतगणना की जाएगी. वहीं पंचायत चुनाव 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 18 20 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव की गणना होगी.