
नगरीय निकाय चुनाव: महापौर/अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय
रायपुर- नगरीय निकायों की चुनाव को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया है. जिसमें नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में महापौर/अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है.
राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय की गई है.
नगरपालिक निगम
पांच लाख से अधिक आबादी वाले नगरपालिक निगम के लिए महापौर/अध्यक्ष के लिए 25 लाख रुपए, तीन लाख से पांच लाख की आबादी वाले निगम के लिए 20 लाख रुपए और 03 लाख से कम आबादी वाली निगम के लिए 15 लाख रुपए की सीमा तय की गई है.
नगरपालिका परिषद
50 हजार या उससे अधिक आबादी वाले नगरपालिका परिषद में महापौर / अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपए और पचास हजार से कम आबादी वाली नगरपालिका परिषद के लिए खर्च की सीमा 8 लाख रुपए तय की गई है.
इसी तरह नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तय की गई है.