सह जाति रिश्तेदार ही निकला हत्या का आरोपी

राजनांदगांव- जिला पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में बड़ी सफलता मिली है. सहजाति रेश्तेदार ही निकला हत्या का आरोपी. अवैध संबंध के शंक मे पेट्रोल डालकर आग लगाकर हत्या की थी. पुलिस ने 17.06.24 को मर्ग जांच पर से मृतक के मरणासन्न कथन के आधार पर अपराध धारा- 302 भादवि का प्रथम सुचना पत्र दर्ज कर विवेचना मे लिया गया. विवेचना के दौरान घटना स्थल पर प्राप्त साक्ष्य सबुत के आधार पर आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था जिसके विवेचना क्रम मे शेष कुमार उईके ग्राम चांदो को थाना लाकर पुछताछ किया जिन्होंने बताया कि कुछ वर्षो से अशोक कुमार लेंझारे पिता रामदयाल लेंझारे, उम्र- 48 साल, पता- ग्राम कन्हारपुरी का इनकी पत्नि सुशीला के साथ अवैध संबंध है, अशोक लेंझारे को बार बार समझाने पर उल्टा अशोक कुमार लेंझारे के द्वारा आरोपी शेष कुमार उईके को उनकी पत्नि के साथ अवैध संबंध ना रखने देने की बात पर आरोपी शेषलाल के घर ग्राम चांदो मे जाकर उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देता था.
जिससे आरोपी परेशान होकर एक डेढ़ वर्ष पूर्व से अशोक कुमार लेंझारे की हत्या करने की योजना बना रहा था. घटना को अंजाम देने 11 जून एवं 12 जून 2024 को चूना और दरम्यानी रात्रि करीबन 02.00 बजेअपने घर ग्राम चांदो से अपने साथ एक एल्युमिनियम के टीफिन डब्बा मे पेट्रोल भरकर , एक नग टंगिया , एक लकड़ी के डंडा मे कपड़ा लपेटकर ,एक नग लाईटर व एक छड़ का नुकीला हथियार बनाकर अशोक लेंझारे के घर ग्राम कन्हारपुरी के पास पहूंचा जहां करीबन 03.00 बजे अशोक लेंझारे की घर का दरवाजा खुला हुआ था घर का बिजली चालु हालत मे था, कमरे मे अशोक एवं उनका पत्नि सो रहे थे. अशोक लेंझारे के ऊपर आरोपी ने पेट्रोल डाला जिसमे से कुछ पेट्रोल आरोपी के हाथ व पैर पर भी गिर गया , अशोक एवं अशोक के पत्नि उषा बाई लेंझारे के साथ हाथा पाई हुआ,आरोपी ने मसाल पर अपने पास रखे लाईटर से आग लगाकर अशोक के ऊपर आग लगा दिया ,आग लगने के बाद अशोक जलते हुये घर के बाहर रोड पर आ गया, तब आरोपी ने डंडा से अशोक को दो-तीन बार मारा और भाग गया, आग लगने से आरोपी के हाथ व पैर मे भी जला गया है, अशोक की मृत्यु आरोपी के द्वारा आग लगाने से जलकर हुई है, आरोपी के द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुये मेमोरण्डम के आधार पर अपने घर मे छुपाकर रखे साक्ष्य सबुत को बरामद किया . पुलिस मुता. जप्ती पत्रक के जप्त किया गया है.आरोपी को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय पर ज्युडिशियल रिमांड पर पेश किया गया.
