सामूहिक दुष्कर्म: नाबालिग का गर्भपात, अस्पताल के डॉक्टर और संचालक पति गिरफ्तार

राजनांदगांव- गैंगरेप की शिकार एक नाबालिग का गर्भपात कराने के मामले में पुलिस ने एक नर्सिंग होम की डॉक्टर और संचालक पति गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर दोनों को जेल दाखिला करा दिया गया है. गुरुवार को गैंदाटोला पुलिस ने महिला चिकित्सक और उसके पति को न्यायालय में पेश किया. दोनों को अदालत ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया.
मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता की मां ने दिनांक 27.04.2024 को थाना गैंदाटोला में मानसिक रूप से बीमार नाबालिग के साथ गैंगरेप की शिकायत पुलिस तक पहुंची थी. दो आरोपियों द्वारा नाबालिग के साथ लगातार रेप करने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. रेप की वजह से नाबालिग गर्भवती हो गई. इसके बाद शहर के जय तुलसी नर्सिंग होम में नाबालिग को गर्भपात कराया गया. नर्सिंग होम के संचालक अमोलक जैन और उनकी पत्नी डॉ. विजय श्री जैन ने गर्भपात कराया.
पुलिस का कहना है कि जैन दंपत्ति ने नाबालिग का गर्भपात कराने के बाद 26 सप्ताह के भ्रूण को भी नष्ट कर दिया. दंपत्ति पर गैरकानूनी तरीके से भूरण हत्या, रेप में पॉस्को के हत्या को नष्ट कर साक्ष्यों को मिटाने का गंभीर मामला सामने आया. गैंदाटोला पुलिस ने इस मामले में ठोस सबूतों के आधार पर जैन दंपत्ति को गिरफ्तार किया. पीड़िता को पेट में बच्चा के संबंध में पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया कि माह अक्टूबर 2023 में अपनी दीदी के साथ खेत धान काटने गई थी तभी आरोपीगण सौरभ कंवर और डोमन कंवर मोटर साइकिल से खेत के पास आए और पीड़िता को उसके खेत के मेड से उसके मुंह को दबाकर एक मोटर साइकिल में जबरन बैठाकर पास के पहाड़ी में लेजाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किये और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिए थे, उसके बाद भी अलग अलग दिनांक में भी जबरन बलात्कार किए जाने की बात बताई. पीड़िता के पेट का राजनांदगांव में सोनोग्राफी कराये, पेट में दर्द बढ़ जाने से राजनांदगांव के जय तुलसी अस्पताल में भर्ती कराए तो वहां के डॉक्टर के द्वारा चेकअप करने पर बच्चा खराब हो जाना व पीड़िता की उम्र कम होने के कारण मां नहीं बन सकती, पेट खाली करना पड़ेगा डॉक्टर द्वारा बोलने पर प्रार्थिया व प्रार्थिया के पति की सहमति से दिनांक 23.04.2024 को पीड़िता का डाक्टर के द्वारा गर्भपात करना, आरोपियान सौरभ कंवर व डोमन कंवर के द्वारा पीड़िता का बलात्कार किए जाने की रिपोर्ट पर थाना में आरोपियों के विरूद्ध अप क्रमांक 31/2024 धारा 363, 366(क), 376 (घ),506 भा द वि एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपीयान 01 – सौरभ उर्फ भूरू कंवर पिता पंचूराम उम्र 20 वर्ष एवम् 02 डोमन कंवर पिता चैतराम कंवर उम्र 26 वर्ष दोनों निवासी ग्राम बेलरगोंदी थाना गैंदाटोला जिला राजनांदगांव को दिनांक 28.04.2024 को विधिवत आरोपीयों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था.
मामले में अग्रिम विवेचना दौरान पीड़िता के गर्भ के बच्चे को गर्भपात कराने वाले जय तुलसी अस्पताल के डॉक्टर विजयश्री जैन पति अमोलक कुमार जैन उम्र 47 एवं अस्पताल के संचालक अमोलक कुमार जैन पिता स्व. मोतीलाल सिंघी उम्र 50 दोनों निवासी वार्ड नंबर 43 बसंतपुर, महेश नगर चौक थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव के द्वारा नाबालिग पीड़िता पर घटित घटना की सूचना स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर पुलिस यूनिट में नहीं देने जो धारा 19(1)/21(1) पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाए जाने पर मामले में धारा 19(1)/21(1) पाक्सो एक्ट जोड़कर आरोपियान डॉक्टर विजयश्री जैन एवं अस्पताल के संचालक अमोलक कुमार जैन को गुरूवार को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ़्तारी की सूचना देते हुए मामले में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया.
