सड़क दुर्घटना में मृतक और घायलों के मुआवजे में वृद्धि, SSP ने थाना प्रभारियों को जारी किया आदेश

रायपुर- अज्ञात वाहनों से हिट एंड रन मामलों में मृतक और घायलों को दी जाने वाले मुआवजे में बड़ी वृद्धि की गई है. सोलेशियम योजना के तहत मृतक के परिजनों को दो लाख और गंभीर घायल को 50 हजार रूपए दिए जाएंगे. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को पत्र जारी कर इसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार कर लोगों को अवगत कराने के लिखित निर्देश दिए हैं. यह वृद्धि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 12 मार्च को मोटरयान अधिनियम में भी अधिसूचित कर दिया है.

दुर्घटना होने पर क्या करें?
सबसे पहले पुलिस को घटना की सूचना दें और इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें. इसके बाद पुलिस घटना का मुआयना करती है और 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट मोटर एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल को भेजती है. रिपोर्ट के आधार पर ही इंश्योरेंस कंपनी मुआवजे की रकम तय करती है. यदि किसी स्थिति में व्यक्ति मुआवजे से संतुष्ट नहीं है तो वह ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है.
आवश्यक दस्तावेज
सड़क हादसे पर FIR की कॉपी होनी चाहिए, मृतक का पंचनामा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की कॉपी, मृतक का डेथ सर्टिफिकेट, मृतक से जुड़े पहचान के दस्तावेज, मृतक की आय प्रमाण पत्र, मृतक/जख्मी का जन्म प्रमाण पत्र, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (अगर कोई हो तो).
