नाबालिग जोड़ों की हो रही थी शादी, मौंके पर पहुंची पुलिस

कोरबा- बागों थाना क्षेत्र के गिधमुडी में बाल विवाह का मामला सामने आया है. पुलिस ने छापेमारी कर बाल विवाह को तत्काल रुकवाया गया, eh. ग्राम गिधमुडी में हो रहे बाल विवाह की सूचना पर डायल 112 की टीम पहुंची. जहां 15 वर्षीय नाबालिक लड़की का विवाह गांव के ही एक 19 वर्षीय युवक के साथ हो रहा था, जिसे तत्काल रुकवाया गया. साथ ही पूरे मामले की जानकारी डायल 112 की टीम ने चाइल्ड लाइन और महिला बाल विकास विभाग को दी.

टीम ने ग्राम के सरपंच,जनपद और वरिष्ठ गणमान्य जनों के सहयोग से विवाह में शामिल दोनों पक्षों के परिजनों को समझाइश देते कहा गया कि लड़का-लड़की दोनों की उम्र कानूनन शादी के लायक नहीं है. विवाह के लिए युवती की उम्र 18 वर्ष वही पुरुष की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है. जब तक दोनों बालिग नहीं होते शादी अपराध की श्रेणी में आता है. दोनों के बालिक होने के पश्चात विवाह कराया जाए, eh. परिजनों ने बातों को समझते हुए विवाह को रोक दिया और विवाह में लगे मंडप को भी हटा दिया गया. विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिए 18 वर्ष और बालकों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है.
