
भिलाई – नगर पालिक निगम क्षेत्र में हर साल हजारों की संख्या में अवैध यानि बिना निगम की अनुमति के मकानों का निर्माण हो रहा है, जिन्हें नियमानुसार रेगुलर करने निगम में नियमितिकरण योजना शुरू की गयी है. जिसका लाभ, नियमितिकरण के लिए आवेदन कर निगम से एनओसी लेकर लिया जा सकेगा.
नगर निगम के मुताबिक अब तक आवासीय व गैर आवासीय मिलाकर कुल 440 लोगों ने नियमितिकरण के लिए आवेदन किया है. जिन लोगों ने बिना बिल्डिंग परमिशन लिए निर्माण किया हो, बिल्डिंग परमिशन प्राप्त करके स्वरूप में परिवर्तन किया हो या फिर प्रदाय किए गए भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कर लिया हो तो ऐसे निर्माण का नियमितिकरण कराया जा सकता है. इसके लिए निगम के भवन अनुज्ञा शाखा में आवेदन करना होगा.
ज्ञात हो कि जिन अवैध निर्माण में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण नहीं किया गया है, उनका नियमितिकरण नहीं किया जाएगा. उन्हें इसी शर्त पर नियमित किया जाएगा कि वो इस बात का शपथ पत्र दें कि 6 माह के अंदर वे उसका निर्माण कर लेंगे. यह नियम 300 वर्ग मीटर से अधिक के आकार के भूखंडों पर लागू होगा. अनाधिकृत निर्माण के नियमितिकरण के लिए आवेदक को नक्शा आदि बनाकर आवेदन निगम मुख्य कार्यालय में जमा करना होगा.
आवेदन करने के पश्चात जिला नियमितिकरण समिति से अनुमोदन होने उपरांत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा डिमांड जारी किया जाएगा और नियमितिकरण की प्रकिया की जाएगी. नियमितिकरण के लिए आवेदन लेने का क्रम 14 जुलाई 2023 तक जारी रहेगा. आवेदन करने के पश्चात संबंधित अधिकारियों के द्वारा स्थल निरीक्षण कर जांच भी की जाएगी.
जिन लोगों ने शासन की जमीन में निर्माण किया है, किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया है, सड़क पर कब्जा कर निर्माण किया है, तलाब या अन्य जलाशय के पास निर्माण किया हो, कई मंजिल का मकान बन जाने से किसी ऐतिहासिक स्थल को अदृश्य कर रहा हो, का नियमितिकरण नहीं किया जायेगा. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में जिस कॉलोनी में पार्क या खेल मैदान का स्थल में निर्माण हो, उसका भी नियमितिकरण नहीं किया जाएगा.
निगम के भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख ने बताया कि वर्ष 2016 के नियमितीकरण के दौरान भिलाई निगम में लगभग 3 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे, इस बार 5 हजार से अधिक आवेदन आने की संभावना है. इन सभी आवेदन पर प्रशिक्षित आर्किटेक्ट द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाएगा. वह देखेगा कि निर्माणकर्ता ने मकान में खुला स्थान, तल क्षेत्र अनुपात, भूमि उपयोग में परिवर्तन कर पार्किंग एवं पहुंच मार्ग की चौड़ाई रखा है कि नहीं, और उनकी जांच रिपोर्ट के बाद ही नियमितिकरण किया जायेगा.