बिलासपुर : पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी व रिटायर्ड संयुक्त संचालक आरएन रामानंद हीराधर के खिलाफ एसीबी का चालान पेश होते ही स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. गिरफ्तारी से बचने के लिए हीराधर ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई है. इस मामले की जांच में एसीबी की देरी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी, जिसके बाद यह चालान जमा किया गया.

24 जून 2021 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (बी) व 13 (2) के तहत अपराध दर्ज किया गया था. कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है. यह संपत्ति उन्होंने बिलासपुर में जिला शिक्षा अधिकारी रहने के दौरान अर्जित की है. इसके बाद ब्यूरो ने छापा मारा. छापे में पाया गया कि उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिसका कोई हिसाब नहीं है.
एसीबी ने जांच में पाया था कि बिलासपुर की विजयापुरम कॉलोनी में उनकी पत्नी भुनेश्वरी के नाम पर 2500 वर्गफीट का प्लॉट है जिसमें दो मंजिला मकान है. जमीन की कीमत करीब 48 लाख रुपए और मकान करीब एक करोड़ का है. बिलासपुर के ही मोपका में बेटे रूबेल के नाम पर 50 लाख रुपए की 4820 वर्गफीट जमीन है. विजयापुरम् में ही बेटे राहुल के नाम पर 25 वर्गफीट भूखंड है. बिलासपुर के चांटीडीह में हीराधर के नाम पर 36 सौ वर्गफीट जमीन है, जिस पर तीन मंजिला मकान बना है. इसके अलावा कांकेर के चारामा में कई एकड़ कृषि भूमि बिलासपुर में पदस्थापना के दौरान खरीदे गई.
