दुर्ग से महाराष्ट्र ले जाए जा रहे थे 18 भैंस बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार, अन्य आरोपी की तलाश जारी
राजनांदगांव- मवेशियों के अवैध परिवहन और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सोमनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 नग मवेशी (भैंस) बरामद किए हैं. पुलिस ने मौके से अवैध परिवहन में प्रयुक्त टाटा आइशर वाहन सहित कुल 8.80 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल करा दिया है.
जानकारी के अनुसार, 6 सितंबर 2026 को गश्त के दौरान सोमनी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि टाटा आयसर वाहन क्रमांक CG-15-DZ-4514 में अवैध रूप से मवेशियों को भरकर दुर्ग से राजनांदगांव की ओर ले जाया जा रहा है. पुलिस टीम द्वारा ठाकुरटोला टोल प्लाजा के सामने राजनांदगांव की ओर आने-जाने वाले वाहनों की नाकाबंदी कर चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान दुर्ग की ओर से राजनांदगांव तरफ आ रहे संदिग्ध टाटा आयसर वाहन क्रमांक CG-15-DZ-4514 को चेकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया गया.
पुलिस टीम को चेकिंग करते देखकर वाहन चालक द्वारा वाहन को यू-टर्न लेकर तेज गति से वापस दुर्ग की ओर भगाने का प्रयास किया गया. पुलिस टीम द्वारा तत्काल वाहन का पीछा किया गया. इसी दौरान चालक ने ग्राम टेडेसरा के पास जीई रोड पर अपना ढाबा के सामने बने डिवाइडर से वाहन को टकरा दिया, जिससे वाहन अनियंत्रित हो गया. पुलिस टीम द्वारा तत्काल वाहन चालक को पकड़कर पूछताछ की गई. पूछताछ में उसने अपना नाम संगीत मधुकर उर्फ टेटे, पिता छन्नूलाल मधुकर, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम पथर्रा, थाना भिलाई-3, जिला दुर्ग (छ.ग.) बताया.
आरोपी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह अपने साथी राजू पारधी, निवासी बुचीडीह सरदा के साथ ग्राम पथर्रा से 18 नग भैंसों को टाटा आयसर वाहन में भरकर अवैध रूप से महाराष्ट्र भंडरा ले जा रहा था. 18 नग भैंस एवं वाहन सहित 8.80 लाख रूपये की संपत्ति जप्त मौके पर वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के अंदर 18 नग मवेशी (भैंस) पाए गए. पुलिस द्वारा मौके पर निम्न संपत्ति जप्त की गई.
आरोपी गिरफ्तार कर जेल दाखिल
आरोपी का कृत्य पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11, छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 एवं धारा 3(5) बीएनएस के तहत अपराध घटित करना पाए जाने पर थाना सोमनी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
आरोपी संगीत मधुकर उर्फ टेटे को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. न्यायालय द्वारा आरोपी का ज्युडिशियल रिमांड पर जेल वारंट जारी किया गया. जेल वारंट प्राप्त होने के पश्चात थाना सोमनी पुलिस द्वारा आरोपी को विधिवत जेल दाखिल कराया गया. प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी राजू पारधी की तलाश जारी है तथा प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जा रही है.
उक्त कार्रवाई में थाना सोमनी के प्रधान आरक्षक दुलेश्वर साहू, बद्रीनाथ दिनकर, आरक्षक तुषार मरकाम,मनोज ठाकुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
थाना सोमनी पुलिस की अपील
थाना सोमनी पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाती है कि क्षेत्र में गौवंश के अवैध परिवहन, पशु क्रूरता, पशु तस्करी अथवा किसी भी प्रकार की संदिग्ध एवं अवैध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल नजदीकी पुलिस थाना को सूचना दें.
