अफीम कांड : समोदा में अफीम की खेती मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ चालान पेश, 8 अगस्त से होगा ट्रायल
दुर्ग- जिले के जेवरा-सिरसा पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम समोदा में अवैध अफीम की खेती के मामले में पुलिस ने विनायक ताम्रकार सहित आठ गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (NDPS) में 939 पन्नों का आरोप पत्र (चालान) पेश किया है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई और ट्रायल की तारीख 8 अगस्त तय की है.
पुलिस को 6 मार्च 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम समोदा में विनायक ताम्रकार के फार्महाउस से लगे खेत में मक्के की फसल के बीच छिपाकर अफीम की खेती की जा रही है. 7 मार्च को पुलिस, प्रशासन और FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी. जांच में लगभग 5.609 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से उगाए गए अफीम के 14 लाख 30 हजार 100 पौधे बरामद किए गए थे. इन पौधों का कुल वजन 62,424.4 किलोग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 7.88 करोड़ रुपये आंकी गई है.
पुलिस ने विनायक ताम्रकार, विकास बिश्नोई, मनीष ठाकुर, श्रवण बिश्नोई, रणछोड़ राम, सुनील देवासी, मदनलाल राम और सुखराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया है. दो अन्य आरोपी अचलाराम और श्रवण विश्नोई अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है.
अफीम के पौधों के अलावा पुलिस ने अफीम के फल में चीरा लगाने वाला चाकू, बैंक रिकॉर्ड, एटीएम, पैनकार्ड, हिसाब-किताब के दस्तावेज, मोबाइल, पांच ट्रैक्टर, दो जेसीबी, एक हार्वेस्टर, दो मोटरसाइकिल, दो सबमर्सिबल पंप, सीसीटीवी कैमरा और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं.

